चेन्नई: मद्रास हाईकोर्ट ने अन्नाद्रमुक के टीटीवी दिनाकरन धड़े के 18 बागी विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष द्वारा अयोग्य ठहराए जाने के मामले में फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा लिया। न्यायमूर्ति एम सत्यनारायणन की पीठ ने करीब 12 दिनों तक दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा लिया।
अदालत के फैसले का असर मुख्यमंत्री के. पलानीस्वामी के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार के भविष्य में सत्ता में काबिज रहने पर पड़ेगा। गौरतलब है कि विधानसभा अध्यक्ष ने इन विधायकों को पिछले साल सितंबर में अयोग्य घोषित कर दिया था।