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चेन्नई: तमिलनाडु के तूतीकोरिन में पुलिस की गोली से 13 लोगों की मौत और शहर में इंटरनेट बंद करने के सरकार के फैसले पर मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से जवाब मांगा है। शुक्रवार को जब कोर्ट में सरकार की तरफ से कहा गया कि तूतीकोरिन में स्थिति सामान्य हो गई है, तो कोर्ट ने सरकार के वकील से सवाल पूछे और कहा कि यदि सब सामान्य है तो शहर में इंटरनेट बंद क्यों है।

बता दें कि एक दिन पहले ही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई पलानीस्वामी ने पुलिस की कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा था कि प्रदर्शनकारी पुलिस पर पत्थर फेंक रहे थे इसलिए उन्हें अपने बचाव में गोली चलानी पड़ी। मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया था कि यदि कोई आपको मारेगा तो आप अपना बचाव करेंगे।

तूतीकोरिन के स्थानीय लोगों ने मंगलवार को प्रदूषण संबंधी चिंता के कारण वेदांत समूह के तांबे के कारखाने को बंद किए जाने की मांग करते हुए सड़कों पर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया था, जिसके बाद हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए थे।

इस बीच, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वेदांता तूतीकोरिन संयंत्र को बंद करने के आदेश दे दिए हैं। उसने कहा कि तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अलग-अलग (1974 और 1971के) कानूनों के तहत बिजली काटने और कंपनी के संयंत्र को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया है। यह आदेश 23 मई 2018 को लागू किया गया था।

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