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जयपुर: जयपुर की एडीजे अदालत संख्या 11 ने आज  (मंगलवार) जयपुर विकास प्राधिकरण को राजमहल पैलेस में गत 24 अगस्त की स्थिति बहाल करने के आदेश दिये हैं। एडीजे अदालत संख्या 11 के न्यायाधीश कैलाश मिश्रा ने यह आदेश दिये। पूर्व राजपरिवार के अधिवक्ता रमेश शर्मा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि अदालत ने जयपुर के पूर्व राजपरिवार की ओर से इस सम्बध में दायर की गई याचिका पर सुनवायी करने के बाद यह आदेश दिये। अदालत ने कोर्ट नाजिर को राजमहल पैलेस के दरवाजे पर लगी सील को तुरंत खोलने तथा जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा राजमहल पैलेस में तोड़े गये भवन का एक माह में पुन:निर्माण करने के आदेश दिये हैं। गौरतलब है कि जयपुर विकास प्राधिकरण ने गत 24 अगस्त को तड़के राजमहल पैलेस के एक हिस्से में बने कमरे और एक दरवाजे को अतिक्रमण मानते हुए कार्रवाई की थी। जेडीए ने दरवाजे को सील कर दिया और कमरे के काफी बड़े हिस्से को ध्वस्त कर दिया था। कार्रवाई के दौरान मौके पर पहुंची पूर्व राजपरिवार की सदस्य और भाजपा विधायक दीया कुमारी की जेडीए आयुक्त शिखर अग्रवाल से तीखी बहस भी हुई थी।

पूर्व राजपरिवार की राजमाता पदमिनी देवी के सड़क पर उतरने और दीया कुमारी द्वारा भाजपा नेतृत्व को जेडीए की कार्रवाई और अधिकारी द्वारा किये गये कथित र्दुव्‍यवहार की जानकारी देने पर भाजपा आलाकमान के निर्देश पर पार्टी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पिछले शुक्रवार को जयपुर आकर पूर्व जयपुर राजघराने की सदस्य दीया कुमारी से जानकारी प्राप्त की और अगले दिन शनिवार को पदमिनी देवी ने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के आवास पर लम्बी मुलाकात की थी। इन मुलाकातों के बाद जयपुर विकास प्राधिकरण ने अचानक अगले दिन गत रविवार को सुबह ही राजमहल पैलेस के दरवाजे पर लगी सील हटा कर दरवाजा खोल दिया था।

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