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जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने रीट पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई के आदेश देने से इंकार कर दिया है। हाइकोर्ट ने एबीवीपी की सीबीआई जांच कराने से जुड़ी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। एबीवीपी ने सीबीआई जांच के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट की जयपुर पीठ के मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी ने राज्य सरकार को एसआईटी गठित करने के निर्देश दिए है। हाईकोर्ट ने जांच एजेंसी एसओजी को 4 सप्ताह में प्रगति रिपोर्ट कोर्ट को सौंपने के निर्देश दिए है। हाईकोर्ट के फैसले से रीट पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच के लिए लगातार आंदोलनरत भाजपा को तगड़ा झटका लगा है।

भाजपा को लगा तगड़ा झटका

हाईकोर्ट के एसआईटी गठित करने के आदेश पर राज्य सरकार को एसआईटी गठित करनी होगी। एसआईटी हाईकोर्ट के सुपरवीजन में रीट पेपर लीक मामले करेगी। राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला भाजपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।

भाजपा सड़क से सड़क से लेकर विधानसभा में रीट पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रही है। हालांकि, गहलोत सरकार ने रीट मामले की सीबीआई से जांच कराने से इंकार कर दिया। सीएम गहलोत ने चौतरफा दबाव पड़ने पर रीट भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया है।

23 और 24 जुलााई को होगी रीट परीक्षा

रीट भर्ती परीक्षा का आयोजना 23 और 24 जुलाई को किया जाएगा। बुधवार को सीएम गहलोत ने विधानसभा में बजट भाषणा में रीट परीक्षा जुलाई महीने में कराए जाने की घोषणा की थी। सीएम गहलोत की घोषणा के बाद बुधवार को ही शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने देर रात 23 और 24 जुलाई को रीट परीक्षा आयोजन करने की घोषणा कर दी थी। शिक्षामंत्री की घोषणा के बाद रीट अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। पुराने परीक्षार्थियों से आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। सीएम गहलोत ने पदों की संख्या 62 हजार करने की घोषणा कर दी थी।

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