नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को 2011 में बंद हुए सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल के शिक्षकों के वेतन का 70 प्रतिशत चार सप्ताह के भीतर वापस करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने शिक्षकों को वेतन का 70 प्रतिशत प्रतिपूर्ति करने के अपने 2019 के आदेश का पालन नहीं करने के लिए राज्य के शिक्षा विभाग के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही को बंद कर दिया।
पीठ ने कहा कि स्कूल चलाने वाले ट्रस्ट ने तब से संस्था के शिक्षकों को अदालत के आदेश पर छठे वेतन आयोग के अनुसार, 52.26 लाख रुपये का भुगतान किया है। राज्य को इस राशि का 70 प्रतिशत संस्था को प्रतिपूर्ति करनी थी।
राज्य ने संस्थान को 10.41 लाख रुपये के 70 प्रतिशत तक की प्रतिपूर्ति की है। जिसमें 41.85 लाख रुपये का 70 फीसदी शेष राशि है। इसे राज्य को चार सप्ताह की अवधि के भीतर भुगतान करना है। कोर्ट ने अवमानना याचिकाएं बंद कर दी हैं।
कोर्ट ने कहा कि हमने यह आदेश पक्षों के बीच पूर्ण न्याय करने के लिए किया है।