ताज़ा खबरें
एलजी ने सीएम आतिशी को केजरीवाल से ‘हजार गुना बेहतर’ बताया
कैशकांड पर विनोद तावड़े ने राहुल-खड़गे-श्रीनेत को भेजा कानूनी नोटिस

जयपुर: एनआईए की विशेष अदालत आज 2007 के अजमेर दरगाह बम विस्फोट मामले में अपना फैसला सुनाते हुए स्वामी असीमानंद को बरी कर दिया है। अदालत ने इस मामले में तीन को दोषी और पांच को बरी कर दिया है। अदालत दोषी की सजा पर फैसला 16 मार्च को सुनाएगी। अदालत ने इस मामले में आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार को क्लीन चिट दी है। अदालत ने इस मामले में सुशील जोशी, भावेश और देवेंद्र गुप्ता को दोषी करार दिया है। आपको बता दें कि सुनील जोशी की मौत हो चुकी है। गौरतलब है कि 11 अक्टूबर 2007 को हुए इस धमाके में तीन लोगों की मौत हो गयी थी जबकि 17 से अधिक लोग घायल हो गए थे। 2011 में इस केस को एनआईए को सौंप दिया गया था। उसके बाद एनआईए ने आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसमें असीमानंद को मास्टरमाइंड बताया गया था। इस केस में तब एक नया मोड़ आ गया था जब गवाह भावेश पटेल ने तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह समेत कई कांग्रेसी नेताओं पर यह आरोप लगाया था कि वे लोग आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और इंद्रेश कुमार को फंसाने का उस पर दवाब डाल रहे हैं।

  • देश
  • प्रदेश
  • आलेख