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गंगतोक: सिक्किम में गंगतोक नगर निगम क्षेत्र में आज से 27 सितम्बर तक पूरा लॉकडाउन रहेगा। गंगतोक में कोविड मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए शनिवार को लॉकडाउन की घोषणा की गई थी।
इस दौरान यात्रियों और निजी वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। लेकिन चिकित्सा और आवश्यक सेवाओं में लगे लोगों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। चिकित्सा और राशन की दुकानों को छोड़कर सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। राज्य सरकार के कार्यालयों में तीस प्रतिशत कर्मचारियों के साथ कार्य होगा।
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गंगटोक: सिक्किम में शनिवार (23 मई) को कोविड-19 का पहला मामला आया। वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमित मिला व्यक्ति 25 वर्षीय छात्र है और हाल में दिल्ली से लौटा था। स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक सह सचिव पेम्पा शेरिंग भूटिया ने पत्रकारों को बताया कि छात्र के नमूने को जांच के लिए सिलिगुड़ी स्थित उत्तर बंगाल चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल भेजा गया था। रिपोर्ट आने पर उसके कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई।
उन्होंने बताया कि छात्र दक्षिण सिक्किम के रबांग्ला का रहने वाला है और उसका सर थूतोब नामग्याल स्मारक अस्पताल में इलाज चल रहा है। भूटिया ने बताया कि छात्र दिल्ली में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। उन्होंने बताया कि छात्र पिछले हफ्ते निजी बस से सिलिगुड़ी पहुंचा था और सिक्किम राष्ट्रीयकृत परिवहन की बस से 19 मई को मेल्ली जांच चौकी पहुंचा था। अधिकारी ने बताया कि संक्रमित व्यक्ति दक्षिण दिल्ली के निर्धारित पृथकवास केंद्र में भी रुका था।
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गंगटोक: सिक्किम सरकार ने शुक्रवार को घोषणा की कि राज्य में 15 जून से स्कूल और अन्य शिक्षण संस्थान खुल जाएंगे। राज्य के शिक्षा मंत्री कुंगा नीमा लेपचा ने बताया कि यह फैसला बड़ी कक्षाओं और बोर्ड परीक्षाओं के महत्व को देखते हुए लिया गया है। बता दें कि सिक्किम में फिलहाल कोरोना का कोई मामला नहीं है। लेपचा ने बताया कि सभी सरकारी और निजी स्कूलों में केंद्र सरकार ने दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए कक्षा नौ से 12वीं तक की कक्षाएं शुरू होंगी। हालांकि, नर्सरी से आठवीं कक्षा तक की पढ़ाई अभी शुरू नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि आठवीं तक कक्षाएं अगले आदेश तक रद्द रहेंगी।
दैनिक प्रार्थना सभा पर प्रतिबंध, शनिवार को भी खुलेंगे स्कूल
इसके साथ ही राज्य में ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था जारी रहेगी। लेपचा ने कहा कि स्कूल खुल रहे हैं लेकिन वहां दैनिक प्रार्थना सभा आयोजित नहीं की जा सकेगी। सालाना परीक्षाएं फरवरी 2021 तक के लिए टाल दी गई हैं, जिससे अध्ययन पर ज्यादा ध्यान दिया जा सके।
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नई दिल्ली: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विशेष विवाह अधिनियम, 1954 को सिक्किम में लागू करने को मंजूरी दे दी है जिसके तहत अंतर-धार्मिक विवाहों का पंजीकरण किया जा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना प्रकाशित होने के बाद से सिक्किम में इस कानून का उल्लंघन करने पर दंडात्मक प्रावधान भी प्रभाव में आ जायेंगे।
मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 341 एफ के उपबंध (एन) के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रपति कुछ बदलावों के साथ सिक्किम में विशेष विवाह अधिनियम, 1954 को लागू करते हैं। इस कानून में ऐसी तथा कुछ अन्य खास शादियों के पंजीकरण के लिए कुछ विशेष मामलों में विशेष प्रकार के विवाह तथा तलाक संबंधी प्रावधान है। इस कानून के तहत पत्नी के जीवित रहने पर शादी करने पर संबंधित व्यक्ति को सात साल तक की कैद की सजा मिलेगी और उस पर जुर्माना भी लग सकता है।
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