नई दिल्ली: विवादों से घिरी नीट-यूजी 2024 परीक्षा मामले पर सुप्रीम कोर्ट थोड़ी देर में अपना फैसला सुना सकता है। अदालत में तीन जजों की बेंच मामले पर सुनवाई कर रही है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ सुनवाई कर रही है। कोर्ट में दलीलें पेश की जा रही हैं। इस मामले पर दायर ज्यादातर याचिकाओं पर सुनवाई पहले ही हो चुकी है। लेकिन आज 40 से ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। इनमें राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) की याचिका भी शामिल है, जिसमें उसने विभिन्न उच्च न्यायालयों में उसके खिलाफ लंबित मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की अपील की गई है।
बता दें कि नीट परीक्षा 5 मई को आयोजित हुई थी। 67 टॉपर सामने आने के बाद से यह परीक्षा विवादों में है।
सीजेआई ने याचिकाकर्ता से कहा कि आप हमें संतुष्ट करिए कि पेपर लीक बड़े पैमाने पर हुआ और परीक्षा रद्द होनी चाहिए। दूसरी इस मामले में जांच की दिशा क्या होनी चाहिए वो भी हमें बताएं। उसके बाद हम सॉलिसिटर जनरल को सुनेंगे।
दरअसल, कुछ याचिकाकर्ताओं की मांग है कि नीट परीक्षा को रद्द कर दिया जाए और इसको नए सिरे से आयोजित करवाया जाए। वहीं परीक्षा में अनियमितताओं की जांच की जाए। नीट परीक्षा दोबारा आयोजित होगी या नहीं, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है। बता दें कि नीट पेपर लीक मामले में अब तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। फिलहाल मामले की जांच सीबीआई के हाथ में है। हर दिन नए-नए खुलासे हो रहे हैं।
सीजेआई और याचिकाकर्ता के सवाल जवाब
याचिकाकर्ता के वकील- एनटीए ने सभी लोगों का रिजल्ट घोषित नहीं किया है, जबकि दूसरी परीक्षाओं में पूरे रिजल्ट घोषित होते है। सीजेआई चंद्रचूड़- सरकारी कॉलेजों में कितनी सीटें हैं। वकील- 56 हजार सीटें। कम से कम एक लाख का रिजल्ट घोषित हों। सीजेआई- क्या आपके हिसाब से कुछ लोग 1 लाख 8 हजार के केटेगरी में आ गए है? सीजेआई- आप (याचिकाकर्ता) पहले फैक्ट्स पर बात करें। 1 लाख 8 हजार में से कितने याचिकाकर्ता है और कितने छात्र सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं।
याचिकाकर्ता की दलील और सीजेआई का जवाब
याचिकाकर्ता के वकील ने कहा- सीबीआई की स्टेट्स रिपोर्ट हमें नही दी गई। जिस पर सीजेआई ने कहा इस मामले में जांच जारी हैं, सीबीआई ने जो हमें बताया है अगर वो सार्वजनिक होता है तो लोग (जांच के दायरे में) सावधान हो जाएंगे।
इससे जांच प्रभावित हो सकती है: सीजेआई
याचिकाकर्ता की तरफ से पेश वकील नरेंद्र हुड्डा ने कहा- हमें सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट नहीं दी गई है। जिस पर सीजेआई ने कहा, " हालांकि हम पारदर्शिता की वकालत करते हैं। ये कोई सील कवर कार्रवाई नहीं है, लेकिन सीबीआई जांच चल रही है, इससे जांच प्रभावित हो सकती है।"
हमनें दूसरी स्टेट्स रिपोर्ट भी पढ़ी है: सीजेआई
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा- सीबीआई ने इस मामले में कल एक और स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल की है। जिस पर सीजेआई ने कहा, "हां हमनें दूसरी स्टेट्स रिपोर्ट भी पढ़ी है।"