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संभल की मस्जिद में अभी रंगाई पुताई नहीं होगी, हाई कोर्ट का फैसला

प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को संभल स्थित जामा मस्जिद परिसर की साफ सफाई करने का निर्देश दिया। हालांकि हाई कोर्ट ने साफ किया है कि संभल की मस्जिद में फिलहाल रंगाई-पुताई नहीं की जाएगी। इस मामले में अब मंगलवार को सुनवाई होगी और इस दौरान मस्जिद कमेटी अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखेगी।

बता दें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एएसआई को तीन अधिकारियों की टीम गठित कर संभल स्थित जामा मस्जिद का तत्काल निरीक्षण करने और शुक्रवार सुबह 10 बजे तक अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था। अदालत ने कहा था, ‘‘रिपोर्ट में यह जानकारी दी जाएगी कि क्या परिसर के भीतर पुताई और मरम्मत की जरूरत है या नहीं। रमजान शुरू होने से पूर्व किए जाने वाले कार्य के लिए एएसआई एक वीडियोग्राफी भी कराएगा।''

हाईकोर्ट इस मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद मंगलवार 4 मार्च को अपना फैसला सुनाएगा। कोर्ट में आज हुई सुनवाई के दौरान आर्कियोलॉजिकल सर्वे आफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट पेश की।

एएसआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि मस्जिद में पहले से ही पेंटिंग है, ऐसे में नए सिरे से पेंटिंग कराए जाने की कोई जरूरत नहीं है। एएसआई की इस रिपोर्ट पर मस्जिद कमेटी ने कोर्ट में आपत्ति जताई है।

हिंदू पक्ष ने मांगी इजाजत

इस मामले पर जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई। बेंच ने मस्जिद कमेटी को लिखित तौर पर आपत्ति दाखिल करने को कहा है। मस्जिद कमेटी को 4 मार्च को अपनी आपत्ति दाखिल करनी होगी। हिंदू पक्ष ने भी इस मामले में अपना हलफनामा दाखिल करने की इजाजत मांगी है। कोर्ट ने हिंदू पक्ष को भी 4 मार्च को ही हलफनामा दाखिल करने को कहा है। हिंदू पक्ष की तरफ से भी यह कहा गया है कि मरम्मत और पुताई होने से ढांचे को नुकसान हो सकता है।

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