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ग्रेटर नोएडा: उत्तर प्रदेश का  दादरी कांड एक बार फिर चर्चा में है, ग्रेटर नोएडा कोर्ट ने मृतक अखलाक के परिवार पर गोहत्या का केस दर्ज करने का आदेश दिया है।इस मामले में बिसाहड़ा के गांववालों ने याचिका दी थी। इस मामले में मथुरा लैब की रिपोर्ट आने के बाद इस मामले में केस दर्ज हुआ था। इस मामले में गोवध अधिनियम के तहत केस दर्ज होगा। कोर्ट ने जारचा थाने को आदेश दिए हैं कि मामला दर्ज करके जांच रिपोर्ट अदालत में जमा कराए। गौरतलब है कि इस साल अप्रैल में मथुरा फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट में कहा गया कि टेस्ट के लिए भेजा गया मांस गौ मांस था। इसी रिपोर्ट को आधार बनाकर बिसाहड़ा के रहने वाले सूरजपाल ने मो. अखलाक के परिवार पर गो हत्या का मामला दर्ज कराने की याचिका लगाई थी। इस  मामले में  बिसाहड़ा गांव के ही एक शख्स ने शिकायत की थी कि गांव में गोहत्या हुई है और जो मांस मिला था वो फोरेंसिक जांच में साबित हो गया है कि गोवंश का है। कोर्ट ने इसी मामले में सुनवाई करते हुए मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने परिवार के जिन लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया गया है उनमें मृतक अखलाक का भाई - जान मोहम्मद, अखलाक की मां असगरी, अखलाक की पत्नी इकरामन, अखलाक का बेटा- दानिश खान, अखलाक की बेटी –शाहिस्ता और रिश्तेदार सोनी का नाम शामिल है। गौरतलब है कि सितंबर 2015 की इस घटना में नोएडा के दादरी में उन्मादी भीड़ ने मोहम्मद अखलाक के घर में घुसकर उसकी हत्या कर दी थी जबकि उसके बेटे को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। भीड़ का गुस्सा इस अफवाह पर था कि मोहम्मद अखलाक के घर में गोमांस पकाया गया है। पुलिस ने जांच के दौरान अखलाक के घर से बरामद मीट को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा था। मथुरा की लैब से उसकी जांच रिपोर्ट आने के बाद इस बात की पुष्टि हो गई थी कि, घर में पकने वाली मीट मटन होने की बजाय गोमांस ही था।

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