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इंफाल: केंद्र सरकार ने मणिपुर में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (अफस्पा) के क्रियान्वयन को अगले छह महीने के लिए सोमवार को बढ़ा दिया। हालांकि इंफाल घाटी के अंतर्गत आने वाले 19 थाना क्षेत्रों और असम की सीमा से लगे एक क्षेत्र को इससे बाहर रखा गया है।

राज्य सरकार के गृह विभाग ने एक अधिसूचना में बताया कि यह विस्तार एक अक्तूबर से लागू होगा। इस अधिसूचना में कहा गया है, राज्य में मौजूदा कानून एवं व्यवस्था की स्थिति का विश्लेषण करने के बाद राज्य सरकार की राय है कि जमीनी स्तर पर विस्तृत आकलन करना उचित नहीं है, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियां कानून-व्यवस्था बनाए रखने में व्यस्त हैं।

छह महीने की अवधि के लिए अशांत क्षेत्र घोषित

आयुक्त (गृह) एन अशोक कुमार हस्ताक्षरित अधिसूचना के मुताबिक, मणिपुर के राज्यपाल 19 थाना क्षेत्रों में आने वाले इलाकों को छोड़कर पूरे मणिपुर को एक अक्तूबर से अगले छह महीने की अवधि के लिए अशांत क्षेत्र घोषित करने की मंजूरी देते हैं।

इन इलाकों में नहीं लगाया गया अफस्पा

जिन थाना क्षेत्रों में अफस्पा नहीं लगाया गया है, उनमें इंफाल, लाम्फेल, सिटी, सिंगजामेई, सेकमाई, लामसांग, पटसोई, वांगोई, पोरोमपत, हेइंगंग, लामलाई, इरिबंग, लीमाखोंग, थौबल, बिष्णुपुर, नाम्बोल, मोइरंग, काकचिंग और जिरीबाम शामिल हैं। जिन क्षेत्रों को अफस्पा के दायरे से बाहर रखा गया है, वे बहुसंख्यक मैतेई समुदाय के हैं।

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