बुलंदशहर: गैंगरेप के तीनों आरोपियों को अदालत ने14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है। बुलंदशहर हाईवे पर गैंगरेप मामले के तीन आरोपियों को आज (सोमवार) कडी सुरक्षा में फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर दो स्पेशल पॉक्सो एक्ट कोर्ट एडीजे ध्रुव कुमार तिवारी की अदालत में पेश किया गया। कोर्ट के बाहर बडी संख्या में वकील एकत्र थे, वह मौके पर ही सबक सिखाना चाहते थे। हमले की आशंका पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। इससे पहले बुलंदशहर कोतवाली देहात क्षेत्र में हाईवे पर मां-बेटी से गैंगरेप के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों का चालान कर दिया है। जबकि दो अन्य आरोपियों ने पुलिस को गलत पता बताकर गुमराह किया है। सोमवार को पुलिस ने रईस निवासी गांव सुतारी थाना कोतवाली देहात, शाहवेज निवासी हापुड़ और जबर सिंह का चालान कर दिया। डीआईजी लक्ष्मी सिंह ने बताया कि पुलिस की गिरफ्त में आये अन्य दो आरोपियों से पूछताछ की गई। उनके पहले बताये गए पते गलत निकले हैं। बबलू ने अपना पता फरीदाबाद, और नरेश ने भटिंडा बताया था। अब दोनों आरोपियों ने राजस्थान के भरतपुर का पता बताया है, जिसकी पुष्टि के लिए पुलिस टीम भेजी गई है। गौरतलब है कि पूरे मामले में पुलिस की लापरवाही उजागर हुई है।शासन ने एसएसपी वैभव कृष्ण, एसपी सिटी और सीओ सिटी को निलंबित कर दिया है।
इसी मामले में कोतवाल देहात समेत चार पुलिसकर्मी भी निलंबित किए जा चुके हैं।