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ग्रेटर नोएडा: गाय की कथित हत्या के लिए पिछले साल दादरी में एक भीड़ द्वारा पीट-पीटकर मार डाले गए मोहम्मद अखलाक के परिवार ने एक अदालत के हाल के आदेश के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट का रख किया और विस्तृत जांच की मांग की। अदालत ने गोमांस रखने और उसे खाने को लेकर अखलाक के परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का हाल ही में आदेश दिया था। अखलाक के परिवार के वकील यूसुफ सैफी ने कहा, ‘ हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायधीश विरेन्द्र सिंह से इस मामले में सीआरपीसी की धारा 173 (8) के तहत और विस्तृत जांच का आवेदन दिया है। हमने इस आवेदन में कुछ बिंदु उठाए हैं। मांस की मात्रा 2 किलोग्राम थी, लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट में मात्रा 4 किलोग्राम बताई गई है। इसके अलावा, हमने मांस के रंग का मुद्दा उठाया है। फारेंसिक रिपोर्ट में मांस के रंग का जिक्र नहीं किया गया है।’ सैफी ने कहा, ‘ हमने बताया है कि संजय राणा और दो अन्य लोग, अखलाक पर हमला करने वालों के नाम जानते हैं।

हमने मांग की है कि उनसे पूछताछ की जानी चाहिए और हत्या के मामले में आरोपी बनाया जाना चाहिए।’

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