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इलाहाबाद: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रमा रमण को नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और नोएडा एक्सप्रेसवे प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के तौर पर काम करने से रोक कर उनके तबादले का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति अरुण टंडन और न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल की खंडपीठ ने शुक्रवार को जितेंद्र कुमार गोयल नाम के एक शख्स की ओर से दायर एक जनहित याचिका पर यह आदेश पारित किया। गोयल ने आरोप लगाया है कि रमण करीब तीन साल से तीनों पद संभाल रहे हैं। उच्च न्यायालय ने इस बात पर नाखुशी जाहिर की कि एक ही नौकरशाह इतने लंबे समय से तीन-तीन अहम पद संभाल रहा है। खंडपीठ ने राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि रमण का तबादला किसी और पद पर करने के लिए दो हफ्ते के भीतर फैसला करें। अदालत ने प्रतिवादी की यह दलील खारिज कर दी कि जनहित याचिका सुनवाई के लायक नहीं है और कहा कि राज्य सरकार ‘अपनी ही नीति का पालन करने में नाकाम रही है’ कि कोई अधिकारी किसी पद पर लंबे समय तक नहीं रह सकता।

इस मामले में अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी।

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