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लखनऊ: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और देश के अन्य महानगरों की तर्ज पर अब उत्तर प्रदेश में भी दोपहिया वाहनों की पिछली सीट पर बैठने वालों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में आज (गुरूवार) हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला किया गया। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने मोटर साइकिल, स्कूटर या मोपेड की पिछली सीट पर बैठने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए हेलमेट के प्रयोग को अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम-201 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गयी है। उन्होंने बताया कि फिलहाल उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 में यातायात को नियंत्रण के सम्बन्ध में मोटरसाइकिल, स्कूटर या मोपेड के चालक के लिए निश्चित मानक के हेलमेट लगाने की व्यवस्था है। उच्चतम न्यायालय के आदेश के क्रम में गठित सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित समिति की सिफारिशों के आधार पर समिति के सचिव ने निर्देश दिया था कि मोटर साइकिल चलाने वाले तथा उस पर पीछे बैठने वाले दोनों के लिए हेलमेट प्रयोग सम्बन्धी कानून लागू किया जाए।

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