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मुजफ्फरनगर: एक स्थानीय अदालत ने 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों से जुड़े एक मामले में पेश नहीं होने पर विहिप नेता साध्वी प्राची के खिलाफ शनिवार को फिर वारंट जारी किया। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीताराम ने साध्वी प्राची के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया और उन्हें मामले में 21 फरवरी को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया। अदालत ने 18 दिसंबर को भी वारंट जारी किया था, जब वह अदालत में उपस्थित होने में नाकाम रही थीं। अभियोजन के अनुसार प्राची के अलावा केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, भाजपा सांसद भारतेन्दु सिंह, भाजपा विधायकों सुरेश राणा और संगीत सोम भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपों का सामना कर रहे हैं।

उनके खिलाफ निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने, लोक सेवकों को अपने कर्तव्य का पालन करने में व्यवधान डालने आदि के आरोप हैं। आरोप है कि आरोपियों ने अगस्त 2013 के आखिरी हफ्ते में एक महापंचायत में भाग लिया और अपने भाषणों से हिंसा को भड़काया। अन्य आरोपियों ने अपने वकील के जरिए छूट संबंधी आवेदन दाखिल किया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया और सुनवाई के लिए अगली तारीख 21 फरवरी तय की।

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