ताज़ा खबरें
महाकुंभ भगदड़ मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जनहित याचिका हुई दायर
महाकुंभ भगदड़: बंगाल के परिवारों का शव बिना मृत्यु प्रमाण पत्र के सौंपे
हमास ने 8 बंधक छोड़े, इजरायल ने फलस्तीनी कैदियों को नहीं किया रिहा
राहुल ने नाव में बैठकर पूछा-केजरीवाल जी, यमुना में डुबकी कब लगाएंगे
संसद का बजटसत्र रहेगा हंगामेदार, महाकुंभ भगदड़ का मुद्दा भी गूंजेगा

इलाहाबाद: राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ टिप्पणियों के लिए करीब चार महीने पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली पर देशद्रोह का आरोप लगाने वाले एक न्यायिक अधिकारी को निलंबित किया गया है और आगे की कार्रवाई के लिए जांच के आदेश दिए गए हैं। उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री के अनुसार, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के निर्देश के बाद उत्तर प्रदेश के महोबा के कुलपहार के न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं दीवानी न्यायाधीश अंकित गोयल को निलंबित किया गया। इसमें कहा गया कि गोयल को पहली नजर में 'न्यायिक कार्य में अविवेकपूर्ण तरीका अपनाने' का दोषी पाया गया।

गोयल ने मीडिया में आई खबरों पर संज्ञान लेते हुए पिछले साल 19 अक्तूबर को जेटली पर देशद्रोह का आरोप लगाया था और 19 नवंबर को उनकी निजी उपस्थिति के लिए सम्मन जारी किया था। जेटली ने एनजेएसी पर उच्चतम न्यायालय के फैसले की आलोचना की थी।

  • देश
  • प्रदेश
  • आलेख