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तिरुवनंतपुरम: केरल उच्च न्यायालय ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि वह आरबी श्रीकुमार को सोमवार तक गिरफ्तार न करे। श्रीकुमार गुजरात के सेवानिवृत्त डीजीपी और खुफिया ब्यूरो (आईबी) के पूर्व उप निदेशक हैं। अदालत ने यह फैसला सीबीआई की ओर से श्रीकुमार के खिलाफ 1994 में दर्ज किए गए जासूसी के मामले में इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायणन और अन्य को फंसाने के लिए साजिश रचने के मामले में सुनाया है।  

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