रांची: चारा घोटाले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और शिवानंद तिवारी के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग करने वाली याचिका को झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट का निर्णय बुधवार बुधवार को आया। इस मामले की सुनवाई अक्टूबर 2014 में कोर्ट ने पूरी कर ली थी और फैसला सुरक्षित रख लिया था। नीतीश कुमार और शिवानंद तिवारी के लिए यह राहत भरा आदेश है। सीबीआई इससे पहले कोर्ट से कह चुकी है कि इन दोनों को आरोपी बनाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि केस में कोई दम नहीं है। सीबीआई ने कोर्ट में कहा है कि वह दोनों लोगों की मामले से संबंधित जांच कर चुका है और उन्हें कुछ भी ऐसा नहीं मिला, जिससे दोनों को आरोपी बनाया जा सके।
यह याचिका मिथिलेश कुमार सिंह ने दायर की थी, जिनका अब कहना है कि वह मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे।