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नई दिल्ली: राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने एक बिल्डर की याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सुनिश्चित करना चाहिए कि वे वायु प्रदूषण नहीं फैलाये। बिल्डर ने प्रदूषण फैलाने के कारण उस पर लगाये गये जुर्माने को चुनौती दी थी। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अगुवाई वाली पीठ ने दक्षिणी दिल्ली के एक बिल्डर की याचिका को खारिज कर दिया। बिल्डर ने उस पर लगाये गये 50 हजार रुपये के जुर्माने के खिलाफ याचिका दायर की थी जो खुले में रेत एवं अन्य निर्माण सामग्री रखे जाने के कारण उस पर लगाया गया था। पीठ ने कहा, ‘यह निर्विवाद है कि धूल वह मुख्य तत्व है जो दिल्ली की हवा को प्रदूषित करती है..अपने पूरे अनुरोध में याचिकाकर्ता ने कहीं भी यह घोषणा नहीं की है कि वह वह इस तरह की सभी वस्तुएं भंडार कर रहा था जिससे धूल पैदा होती है। यदि इस तरह के सामान को न्यायाधिकरण के निर्देशों के अनुसार वैज्ञानिक ढंग से भंडारण नहीं किया जाता है तो इनसे वायु प्रदूषण फैलना तय है।’

नई दिल्ली: सुनंदा पुष्कर मौत मामले में विसरा नमूनों को लेकर दिल्ली पुलिस को एफबीआई प्रयोगशाला की रिपोर्ट पर मेडिकल बोर्ड की ‘सलाह’ प्राप्त हुई है। सुनंदा कांग्रेस सांसद शशि थरूर की पत्नी थीं। इससे उनके मौत के कारणों की पहचान होनी है। बस्सी ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘एक बात स्पष्ट है कि मौत सामान्य नहीं थी। अब तक की हमारी जांच और प्राप्त साक्ष्यों के अनुसार यह मौत अस्वाभाविक थी। मैं इस बात को निश्चय के साथ कह सकता हूं।’ पिछले साल जनवरी में दिल्ली पुलिस ने सुनंदा के मौत के संबंध में हत्या का मामला दर्ज किया था। एम्स के एक मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में मौत के कारण के तौर पर जहर की बात सामने आने के बाद पुलिस ने उनके विसरा के नमूनों को पिछले साल वाशिंगटन स्थित एफबीआई प्रयोगशाला भेजा था।

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण पर काबू पाने के लिए शुरू की गई ऑड ईवन कार स्कीम कामयाब रही है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे इसे स्वेच्छा से जारी रखें। 1 जनवरी से 15 जनवरी तक अमल में लाई गई इस योजना के खत्म होने से लगभग चार घंटे पहले केजरीवाल ने कहा कि ऑड ईवन कार स्कीम से प्रदूषण कम हुआ है और सबसे बड़ी बात यह कि इसने पूरी दिल्ली को जाम से मुक्ति दी है। योजना के तहत एक-एक दिन के अंतराल पर ऑड ईवन कार स्कीम के वाहन सड़क पर उतारे गए। आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल ने कहा, 'हमें ऑड ईवन कार स्कीम के लिए अभूतपूर्व समर्थन मिला। निजी तौर पर अभिभूत हूं।'' केजरीवाल ने खास तौर से सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने छूट होने के बावजूद योजना पर अमल किया और कोर्ट पहुंचने के लिए कारपूल का सहारा लिया।

नई दिल्ली: डीडीसीए के कामकाज और वित्तीय मामलों के संबंध में कथित टिप्पणियों को लेकर क्रिकेट संस्था द्वारा दायर दीवानी मानहानि मुकदमे की सुनवाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और भाजपा के निलंबित सांसद कीर्ति आजाद से जवाब तलब किया। दिल्ली क्रिकेट एवं जिला क्रिकेट एसोसिएशन (डीडीसीए) की ओर से दायर मुकदमे पर विचार करने के बाद संयुक्त रजिस्ट्रार अनिल कुमार सिसोदिया ने याचिका को सुनवाई योग्य माना इसलिए प्रतिवादियों (केजरीवाल और आजाद) के लिये अपना रूख स्पष्ट करना जरूरी है। उन्होंने ने कहा कि प्रतिवादियों को दो मार्च से पहले अपना जवाब दाखिल करना होगा। अदालत का यह निर्देश डीडीसीए की उस याचिका पर आया है जिसमें यह कहा गया है कि केजरीवाल ने अपने पहले के मकसद के कारण हाल में कुछ गलत, हतप्रभ करने वाले, झूठे, मानहानिपूर्ण, अपमानजनक, निराधार, दुर्भावना से प्रेरित, शर्मनाक बयान दिए, जो उनके लिए मानहानिकारक हैं। डीडीसीए की ओर से वकील संग्राम पटनायक ने कहा कि कीर्ति आजाद भी कुछ इसी तरह की बयानबाजी में शरीक रहे हैं, जो महज अपने फायदे के लिए वादी (डीडीसीए) का अपमान करने और उन्हें नुकसान पहुंचाने के एजेंडा के तहत दिये गये हैं।

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