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नई दिल्ली: दिल्ली में ऑड-ईवेन फॉर्मले पर रोक लगाने से दिल्ली हाईकोर्ट ने इंकार कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ने कहा है कि यह फॉर्मूला 15 जनवरी तक जारी रहेगा । एक जनवरी से शुरू यह योजना 15 जनवरी तक निर्धारित है। दिल्ली की आप सरकार ने प्रदूषण में कमी लाने के लिए प्रयोग के तौर पर एक जनवरी को 15 दिनों के लिए सम विषम योजना लागू किया था। यह नियम सोमवार से शनिवार तक ही लागू रहता है। सम-विषम योजना पर दिल्ली सरकार की अधिसूचना में हस्तक्षेप से दिल्ली हाईकोर्ट ने इंकार कर दिया। हाईकोर्ट ने आप सरकार को सम विषम वाहन योजना 15 जनवरी तक जारी रखने की अनुमति दी।

अदालत ने हालांकि सरकार को भविष्य में कोई भी कार्रवाई करने से पहले, सम विषम योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं में उठाए गए मुद्दों पर विचार करने के लिए कहा है। मुख्य न्यायमूर्ति जी रोहिणी और न्यायमूर्ति जयंत नाथ की एक पीठ ने कहा कि हालांकि योजना के कार्यान्वयन से समाज के एक वर्ग को मुश्किल हो सकती है लेकिन न्यायिक समीक्षा के अधिकार को ऐसे नीतिगत निर्णय के सुधार पर विचार करने के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता। पीठ ने कहा ‘अधिसूचना के तहत रोक केवल 15 दिन की सीमित अवधि तक है और यह भी कहा गया है कि योजना को यह देखने के लिए लागू किया गया है कि क्या इससे प्रदूषण का स्तर घटता है या नहीं। यह देखते हुए हमारा विचार है कि इसमें इस अदालत के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है।’ साथ ही अदालत ने 12 पृष्ठ के अपने आदेश में यह भी कहा ‘‘कार्यान्वयन से भले ही समाज के एक वर्ग को परेशानी हो लेकिन न्यायिक समीक्षा के अधिकार को ऐसे नीतिगत निर्णय के सुधार पर विचार करने के लिए या यह पता लगाने के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता कि क्या कोई और बेहतर विकल्प हो सकता है।

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