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मंत्री शाह को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, जांच के लिए एसआईटी गठित

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने 13 दिसंबर, 2024 को आयोजित बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) परीक्षा में कथित अनियमितताओं और प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई से संबंधित याचिका पर विचार करने से मंगलवार को इंकार कर दिया। भारत के प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह अपनी शिकायतों के साथ पटना उच्च न्यायालय का रुख करें।

याचिकाकर्ता ‘आनंद लीगल एड फोरम ट्रस्ट’ की ओर से पेश हुए अधिवक्ता ने पीठ से याचिका पर विचार करने का आग्रह करते हुए कहा कि देश ने उन शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर बिहार पुलिस की बर्बर कार्रवाई देखी है, जिन्होंने बीपीएससी की विवादास्पद परीक्षा रद्द करने की मांग की थी। न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा, ‘‘हम आपसे पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने को कह रहे हैं।’’ हालांकि, अधिवक्ता ने कहा, ‘‘यह पेपर लीक एक दैनिक मामला है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘हम आपकी भावनाओं को समझते हैं... लेकिन हम शुरुआती अदालत नहीं हो सकते हैं और हमें लगता है कि यह (न्यायिक प्रक्रिया की दृष्टि से) उचित और त्वरित सुनवाई की दृष्टि से भी उपयुक्त होगा कि याचिकाकर्ता संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएं।’’

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