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हैदराबाद: आंध्र प्रदेश में एक अदालत ने गत वर्ष नवंबर में एयर इंडिया के एक अधिकारी पर कथित रूप से हमला करने के मामले में गिरफ्तार किए गए वाईएसआर कांग्रेस के सांसद पी मिथुन रेड्डी और पार्टी के एक अन्य नेता की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी है। तिरुपति में पांचवे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्याम प्रसाद ने मिथुन रेड्डी और वाईएसआर कांग्रेस के एक अन्य नेता मधुसूदन रेड्डी की जमानत याचिकाएं कल इस आधार पर खारिज कर दी कि उन्होंने जांच अधिकारी के साथ सहयोग नहीं किया। उन्होंने बताया कि मिथुन रेड्डी और मधुसूदन रेड्डी को आंध्र प्रदेश पुलिस ने गत शनिवार को गिरफ्तार किया था। वे नेल्लोर जिला कारागार में 30 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में हैं। साईनाथ ने बताया कि अधिक पूछताछ के लिए दोनों को दो दिन के लिए पुलिस हिरासत में लेने संबंधी याचिका श्रीकालहस्ती में एक अन्य अदालत में आज पेश की जाएगी।

हैदराबाद: दलित छात्र रोहित वेमुला की खुदकुशी मामले को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने इस विपक्षी पार्टी के सांसद पी हनुमंत राव का एक पत्र पेश किया था, जिस पर राव ने पलटवार करते हुए कहा कि मंत्रालय ने उनके पत्र पर ‘उचित कदम’ उठा लिया होता तो नौजवान छात्र की जान बच गई होती। राव ने कहा कि मंत्री को मेरा पत्र नवंबर, 2014 में मिला था। लेकिन उन्होंने इतने दिनों तक मेरे पत्र की कोई परवाह नहीं की। इतने दिनों तक वह और उनकी सरकार क्या कर रही थी? उन्हें मेरे पत्र की याद उस वक्त आई जब बंडारू दत्तात्रेय ने पत्र लिखा। अगर सरकार ने मेरे पत्र पर कदम उठाया होता तो रोहित को खुदकुशी जैसा कदम नहीं उठाना पड़ता।

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