तिरूवनंतपुरम: केरल की एक अदालत ने आज (सोमवार) कांग्रेस विधायक एम विंसेंट की जमानत याचिका खारिज कर दी। उन्हें यहां एक महिला से कथित तौर पर दुष्कर्म करने और पीछा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। यह आदेश तिरूवनंतपुरम जिला और सत्र अदालत के न्यायाधीश ने दिया। अदालत ने अभियोजन पक्ष की यह दलील स्वीकार कर ली कि यदि आरोपी को जमानत दी गई तो उससे गवाह और कथित पीड़ित प्रभावित होंगे। अदालत ने विंसेंट की याचिका को खारिज कर दिया। इससे पहले नयंतिनाकारा मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा विंसेंट की जमानत याचिका खारिज की जा चुकी है। विंसेंट ने अपनी याचिका में कहा था कि मामला राजनीति से प्रेरित है और उन्हें बदनाम करने के मकसद से दायर किया गया है। यह मामला 19 जुलाई को तब प्रकाश में आया जब 51 वर्षीय पीड़िता ने कथित तौर पर नींद की गोलियां खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की और उसके पति ने विधायक के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुये आरोप लगाया कि विधायक बार-बार फोन कर उसका उत्पीड़न करते थे।
कोवलम सीट से विधायक विंसेंट को 22 जुलाई को दुष्कर्म, पीछा करने और खुदकुशी के लिये उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।