गुवाहाटी: कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को मजिस्ट्रेट की अदालत ने आज आरोपी के तौर पर समन किया जिन्हें आरएसएस के खिलाफ अपनी टिप्पणी के लिए आपराधिक मानहानि मामले का सामना करना है। पिछले वर्ष बारपेटा में मंदिर में प्रवेश को लेकर आरएसएस के खिलाफ टिप्पणी करने के मामले में उन्हें अदालत के समक्ष पेश होना है। कामरूप के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजय हजारिका ने राहुल को 21 सितम्बर को तलब कर भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत मुकदमे का सामना करने को कहा है जिसके तहत मानहानि करने पर उसे दो वर्ष तक की कैद या जुर्माना अथवा दोनों का सामना करना पड़ सकता है। इससे पहले दो अगस्त को अदालत ने अपना फैसला आज के लिए टाल दिया था कि क्या कांग्रेस उपाध्यक्ष के खिलाफ आरोपी के तौर पर समन जारी किया जाए अथवा नहीं। आरएसएस के कार्यकर्ता अंजन बोरा ने राहुल के खिलाफ कामरूप के सीजेएम की अदालत में आपराधिक मानहानि मामला दायर कर आरोप लगाया था कि बारपेटा सतरा में आरएसएस कार्यकर्ताओं द्वारा प्रवेश नहीं करने देने का आरोप लगाकर संगठन की छवि को खराब किया है। बारपेटा सतरा 16वीं सदी का वैष्णो मंदिर है। राहुल ने 12 दिसम्बर 2015 को ये आरोप लगाए थे।
आरएसएस के खिलाफ टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को कोर्ट का समन
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