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हैदराबाद: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने कौशल विकास मामले में पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू को नियमित जमानत दे दी है। इससे पहले चंद्रबाबू नायडू को अंतरिम जमानत दी थी। पूर्व सीएम 28 नवंबर तक अंतरिम जमानत पर हैं।

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू को 29 नवंबर से सार्वजनिक रैलियां-बैठकें आयोजित करने या उनमें भाग लेने की अनुमति दी है।

इलाज की डिटेल उपलब्ध कराने का दिया था आदेश

इससे पहले अक्टूबर में तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) प्रमुख को स्वास्थ्य आधार पर चार सप्ताह की सशर्त अंतरिम जमानत दी गई थी। उनके अधिवक्ताओं ने अदालत को सूचित किया कि नायडू को मोतियाबिंद सर्जरी कराने के लिए जमानत की जरूरत है। कोर्ट ने नायडू को एक लाख रुपये का जमानत बांड भरने का निर्देश दिया था।

इसके अलावा अदालत ने टीडीपी प्रमुख को आत्मसमर्पण के समय केंद्रीय कारागार अधीक्षक को सीलबंद लिफाफे में इलाज और जिस अस्पताल में उनका इलाज हुआ, उसकी डिटेल उपलब्ध कराने का भी आदेश दिया था।

गौरतलब है कि चंद्रबाबू नायडू को 371 करोड़ रुपये के कौशल विकास घोटाले में नौ सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। राज्य के अपराध जांच विभाग (सीआईडी) ने उन्हें नौ सितंबर को सुबह करीब छह बजे ज्ञानपुरम में बस में सोते वक्त गिरफ्तार किया था। सीआईडी का दावा है कि नायडू के ही नेतृत्व में मुखौटा कंपनियों के जरिये सरकारी धन को निजी संस्थाओं में हस्तांतरित करने की साजिश रची गई।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने वर्ष 2018 में इस घोटाले की शिकायत की थी। मौजूदा सरकार की जांच से पहले जीएसटी इंटेलिजेंस विंग और आयकर विभाग भी घोटाले की जांच कर रहे थे।

राजमुंदरी जेल से बाहर आए नायडू

राजमुंदरी जेल से बाहर निकलते ही आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू के समर्थकों ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने कहा कि जब मैं मुसीबत में था तो आप सभी सड़कों पर आए और मेरे लिए प्रार्थना की। मैं न केवल आंध्र प्रदेश बल्कि तेलंगाना और दुनिया भर में मुझे दिए गए स्नेह को कभी नहीं भूलूंगा।

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