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गाजियाबाद: निठारी नरसंहार मामले से जुड़े पांच मामले में दोषी करार दिया जा चुका सुरेन्द्र कोली बुधवार को छठे मामले में भी अपहरण, हत्या, बलात्कार और सबूत नष्ट करने का दोषी ठहराया गया। पिछले पांच मामलों में दोषी ठहराए जा चुके कोली को इन मामलों में मौत की सजा सुनाई गई थी। सीबीआई के न्यायाधीश पवन तिवारी ने उसे कोली के नियोक्ता मनिंदर सिंह पंधेर के घर पर काम करने वाली 25 वर्षीय सहायिका के मामले में दोषी ठहराया। यह सहायिका 31 अक्तूबर 2006 को लापता हो गई थी। कोली की सजा पर फैसला 7 अक्तूबर को सुनाया जाएगा। विशेष लोक अभियोजक जय प्रकाश शर्मा ने कहा कि सीबीआई न्यायाधीश ने कोली को महिला का अपहरण करने, उसकी हत्या करने और बलात्कार करने तथा सबूत नष्ट करने का दोषी ठहराया। निठारी मामला वर्ष 2006 में तब सामने आया था जब पुलिस ने नोयडा के इस गांव में पंधेर के आवास के निकट 19 लोगों की खोपड़ियां और हड्डियां पाई थीं। इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। कुल 19 मामले दर्ज किए गए और तीन मामलों में सबूतों के अभाव के चलते सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी।

कोली के खिलाफ 16 मामले दर्ज किए गए जिनमें से पांच में अदालत उसे मौत की सजा सुना चुकी है।

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