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कोच्चि: केरल हाईकोर्ट ने पिछले महीने गिरफ्तार हुए युवक की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर विरोध प्रदर्शन अस्वीकार्य है। कोच्चि के रहनेवाले गोविंद मधुसूदन की जमानत याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट की पीठ ने कहा- “सबरीमाला में विरोध प्रदर्शन अस्वीकार्य है क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है।” हाईकोर्ट ने कहा- “अगर जमानत याचिका पर विचार किया तो इससे गलत संदेश जाएगा और दोबारा ऐसी घटनाएं होंगी।”

मधुसूदन की गिरफ्तारी उस वक्त हुई जब वे 10 से 50 आयु वर्ग की महिलाओं के मंदिर में प्रवेश पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने 3500 से भी ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है और करीब 540 केस दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही, लगभग 100 लोग अभी भी न्यायिक हिरासत में बंद हैं। पिछले महीने प्रदर्शनकारियों ने 12 महिला श्रद्धालुओं को मंदिर के अंदर प्रवेश करने से रोक दिया था। ऐसा ही विरोध प्रदर्शन उस वक्त देखने को मिला जब 5 नवंबर को एक दिन के लिये मंदिर खुला था।

जिसके बाद तीन महिला श्रद्धालू बिना मंदिर में प्रार्थना किए वापस लौट आई थीं।

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