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नई दिल्ली: केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री पर रोक को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महिलाओं का मंदिर के अंदर ना जाना संविधान के खिलाफ है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस रोहिनतोन फाली निरमन, एम खानविल्कर, डीवाई चंद्रचूड़ और इंदू मल्होत्री की बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही थी। दीपक मिश्रा ने महिलाओं के मंदिर के अंदर प्रवेश करने का समर्थन करते हुए कहा कि किस आधार पर मंदिर महिलाओं की एंट्री पर बैन लगा रहा है।

चीफ जस्टिस ने कहा के मंदिर एक सार्वजनिक संपत्ति है जहां कोई भा आ सकता है, अगर यहां किसी को भी आने की अनुमति है तो फिर महिलाओं को क्यों नहीं? संविधान में पुरुषों और महिलाओं को बराबरी का दर्जाद दिया गया है ऐसे में मंदिर के अंदर महिलाओं के प्रवेश ना करने देना संविधान के खिलाफ है। बता दें कि 2015 में केरल सरकार ने महिलाओं के प्रवेश का समर्थन किया था, लेकिन 2017 में उसने अपना रुख बदल दिया था। महिलाओं के एंट्री को लेकर बीते दिनों केरल सरकार ने भी विरोध किया था।

केरल के मंत्री कड़कमपल्ली सुरेंद्रन ने यहां संवाददाताओं से कहा था सबरीमाला मंदिर का प्रशासन त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड (टीडीपी) के हाथ में है और इसकी परंपराएं और नियम हर किसी पर लागू होते हैं। उन्होंने कहा कि सभी आयु वर्ग की महिलाओं के प्रवेश का मामला उच्चतम न्यायालय में पहले से चल रहा है। न्यायालय के फैसले से पहले परंपराओं और रीति रिवाजों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

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