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जगदलपुर: मैगी के सैंपल की जांच के बाद कोर्ट ने मैगी की एजेंसी, डिस्ट्रिब्यूटर और दुकानदार पर जुर्माना लगाया है। दरअसल 26 मार्च 2016 को खाद्य एवं औषधि विभाग की टीम ने प्रतापगंज की एक दुकान पर छापा मारा था। इस दौरान मैगी के पैकेट को जांच के लिए भेजा गया। 17 अप्रैल को रायपुर की लैब में जांच के बाद पाया गया कि पैकेट पर दी गई जानकारी और मैगी में मौजूद कंटेंट में काफी फर्क है। जिसके बाद कोर्ट में रिपोर्ट पेश की गई। कोर्ट ने मैगी की सेल्स एजेंसी पर दो लाख रुपए, डिस्ट्रिब्यूटर पर 75 हजार रुपए और दुकानदार पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

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