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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद में कमिश्नर सर्वे पर अंतरिम रोक को आगे बढ़ा दिया है। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक नहीं लगाई है। ⁠सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस मामले में याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं इस पर हाईकोर्ट में सुनवाई चलती रहेगी। ⁠सुप्रीम कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद की कमिटी की याचिका पर नोटिस जारी किया है और संबंधित पक्षों को जवाब देने को कहा है। अब इस मामले की सुनवाई अगस्त के पहले हफ्ते में होगी।

दरअसल शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें कोर्ट ने निचली अदालत में इस मामले से संबंधित 15 मुकदमों का ट्रांसफर खुद के समक्ष सुनवाई शुरू की है। मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक की भी मांग की थी। ⁠मुस्लिम पक्ष ने कमिश्नर सर्वे के आदेश को भी चुनौती दी है। ⁠पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर सर्वे पर रोक लगा दी थी।

बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा की जिला अदालत में मथुरा कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में चल रहे सभी केस को हाईकोर्ट ट्रांसफर कर लिया था।

हाईकोर्ट ने तब कहा था कि सभी मुकदमे एक जैसे हैं और इनमें एक ही तरह के सबूतों के आधार पर फैसला होना है। ऐसे में अदालत के समय को बचाने के लिए बेहतर यही होगा कि इन मुकदमों पर एक साथ सुनवाई हो। हाईकोर्ट के इसी फैसले को मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

मथुरा कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी मस्जिद के सर्वे पर रोक बढ़ाई जा रही है। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर भी सुनवाई टाल दी है। इस मामले पर अगली सुनवाई 5 अगस्त को होगी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद की कमेटी की याचिका पर नोटिस जारी किया और संबंधित पक्षों को जवाब दाखिल करने को कहा।

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है, जहां फिलहाल इस पर सुनवाई टल गई है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि इस केस में हिंदू पक्ष की ओर से दायर मुकदमे की मेन्टेनेबिलिटी पर सवाल खड़े करने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका पर हाईकोर्ट मंगलवार को सुनवाई करने जा रही है।

बता दें कि इससे पहले सर्वोच्च अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के ईदगाह मस्जिद सर्वे के आदेश पर रोक लगा दी थी। इस मामले पर कोर्ट ने कहा था कि हाईकोर्ट में इस पर सुनवाई जारी रहेगी। लेकिन, सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर अंतरिम रोक जारी रहेगी।

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