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नई दिल्ली: विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' पर इस्राइली फिल्म निर्देशक मादव लैपिड की टिप्पणी के बाद विवाद बढ़ता ही जा रहा है। अब गोवा भाजपा प्रवक्ता सावियो रोड्रिग्स ने लैपिड की टिप्पणी को कश्मीरी हिंदुओं का अपमान बताया है। उन्होंने कहा, लैपिड की टिप्पणी कश्मीर में हुईं दहशतगर्दी को झेलने वाले कश्मीरी हिंदुओं का अपमान है।

उन्होंने मीडिया में दिए अपने बयान में कहा, आप को कलात्मक रूप से फिल्म की आलोचना करने का अधिकार है, लेकिन कश्मीरी हिंदुओं पर हुए अत्याचार की सच्चाई बयां करने वाली फिल्म को वल्गर कहना शर्मनाक है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा, वह 'द कश्मीर फाइल्स' पर लैपिड की टिप्पणियों से असहमत हैं। इस दौरान उन्होंने लैपिड को कश्मीरी हिंदुओं से बातचीत करने की भी पेशकश की। उन्होंने का इस्राइली निदेशक को कश्मीरी हिंदुओं से बातकर सच्चाई को जानना चाहिए। वहीं, भाजपा नेता अमित मालवीय ने इस्राइली फिल्ममेकर की 'द कश्मीर फाइल्स' पर टिप्पणी की तुलाना हिटलर के शासन में लाखों यहूदियों की हत्या से की।

नई दिल्ली: महानायक अमिताभ बच्चन की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अहम आदेश दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया है कि अमिताभ बच्चन की आवाज, नाम और चेहरे से जुड़ी किसी भी चीज (इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी) के इस्तेमाल पर उनकी अनुमति के बिना उपयोग नहीं किया जाए।

दिल्ली हाई कोर्ट ने टेलीकॉम मिनिस्ट्री समेत संबंधित विभाग को अमिताभ बच्चन से संबंधित चीजों को हटाने के लिए कहा। अमिताभ बच्चन ने दिल्ली हाई कोर्ट में सिविल सूट दाखिल कर कहा था कि बिना उनकी अनुमति के उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जा रहा है।

सदी के महानायक ने अपनी याचिका में अपने नाम, इमेज, आवाज और व्यक्तित्व विशेषताओं की सुरक्षा की मांग करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में सूट दाखिल किया था। इसमें उनके नाम, इमेज, आवाज और वैयक्तिक विशेषताओं को बिना अनुमति के व्यवसायिक उपयोग किए जाने पर रोक लगाने की मांग की थी।

नई दिल्ली: अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत बढ़ा दी गई है। मंगलवार को नियमित जमानत पर फिर से सुनवाई होगी। जैकलीन ₹200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी हैं। दिल्ली की पटियाला कोर्ट ने सुनवाई के बाद फ़ैसला सुरक्षित रख लिया था।

गुरुवार को सुनवाई के दौरान जैकलीन के वकील ने कोर्ट से कहा था कि वे जांच में सहयोग कर रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय इस मामले में उन्हें परेशान कर रहा है। वहीं ईडी की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने कहा था कि जांच एजेंसी की जांच करने की यही प्रक्रिया होती है। इसके बाद जैकलीन के रेगुलर बेल की मांग की गई। जिसका ईडी ने विरोध किया।

बता दें कि सुकेश चंद्रशेखर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जैकलीन फर्नांडिस के खिलाफ चार्जशीट पेश की थी। ईडी ने अपनी चार्जशीट में उन्हें आरोपी बताया है। सुकेश चंद्रशेखर के 200 करोड़ रुपये की ठगी केस में अभिनेत्री नोरा फ़तेही से भी दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा पूछताछ कर चुकी है।

नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज की रेगुलर ज़मानत पर कल फैसला आ सकता है। पटियाला कोर्ट ने ऑर्डर कल के लिए रिजर्व रखा है। आज की सुनवाई में जैकलीन फर्नांडीज और पिंकी ईरानी कोर्ट में पेश हुईं। अदालत ने पिंकी के वकील से पूछा कि आपको सभी दस्तावेज की कॉपी मिल गई है?

पटियाल हॉउस कोर्ट ने कहा कि जल्द मामले में ट्रायल शुरू करेंगे। ईडी ने कहा कि हमने आरोपी लीना (सुकेश की पत्नी) को मामले से सभी दस्तावेज सौप दिए हैं। कोर्ट ने ईडी के वकील को कहा कि सभी आरोपियों को मामले से जुड़े सभी दस्तावेज दे दें। इस पर ईडी ने कहा कि ई-मेल के जरिए सभी दस्तावेज भेज दिए जाएंगे। कोर्ट ने कहा कि बिना देरी किए सभी को दस्तावेज भेज दें। कोर्ट ने ईडी के वकील को मामले से जुड़े सभी दस्तावेज की कॉपी देने के लिए कहा। ये भी कहा कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट की कॉपी भी दी जाए।

कोर्ट ने कहा कि मामले से जुड़े सभी दस्तावेज देने के बाद मामले के आरोप तय करने पर सुनवाई करेंगे। पटियाला हाउस कोर्ट मामले से जुड़े सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय होने पर बहस 24 और 25 नवंबर को होगी।

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