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नई दिल्ली: निर्देशक मणिरत्नम और अभिनेता कमल हासन की फिल्म 'ठग लाइफ' के कर्नाटक में रिलीज का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि फिल्म के प्रदर्शन पर कोई रोक नहीं है। अगर उसे प्रदर्शित किया जाता है, तो राज्य सरकार पूर्ण सुरक्षा देगी। फिल्म का विरोध कर रहे संगठन ने भी कहा कि वह हिंसा का सहारा नहीं लेगा।

जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और जस्टिस मनमोहन की अवकाशकालीन बेंच ने सभी पक्षों के बयान को रिकॉर्ड पर लेते हुए मामले का निपटारा कर दिया। कोर्ट ने साफ किया कि अराजक तत्वों से निपटना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सख्त रूख अपनाते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट में लंबित याचिका को अपने पास ट्रांसफर कर लिया था। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने मामले में एम महेश रेड्डी नाम के व्यक्ति की जनहित याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया था।

राज्य सरकार को इस पर जवाब देना था, लेकिन उसने कहा कि निर्माता की याचिका पहले से हाई कोर्ट में लंबित है। निर्माता फिल्म चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों से बातचीत कर मामला हल करने की कोशिश कर रहे हैं।

बेंगलुरु: एक्टर कमल हासन को कर्नाटक हाईकोर्ट ने कन्नड़-तमिल भाषा को लेकर चल रहे विवाद के मामले में कड़ी फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने कहा है कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर लोगों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचायी जा सकती है। कमल हासन ने कन्नड़ और तमिल भाषा को लेकर बयान दिया था। इसके बाद काफी विवाद हुआ, जो कि अभी तक नहीं थम सका है। कमल हासन की फिल्म ठग लाइफ 5 जून को रिलीज होनी है। यह भी विवादों के घेरे में है।

दरअसल कमल हासन ने हाल ही अपनी आने वाली फिल्म 'ठग लाइफ' के ऑडियो लॉन्च के दौरान कहा था कि कन्नड़ भाषा का जन्म तमिल से हुआ है। इसको लेकर विवाद खड़ा हो गया और मामला इतना बढ़ गया कि कोर्ट तक पहुंच गया। कर्नाटक हाईकोर्ट में जस्टिस एम. नागप्रसन्ना की बेंच ने एक्टर को कड़ी फटकार लगाई। लाइव लॉ की खबर के मुताबिक, हाईकोर्ट ने कहा, ''आप कमल हासन हों या कोई और, जन भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते। इस स्थिति के कारण आप खुद हैं।'' एक्टर कमल हासन ने इस मामले पर माफी मांगने से भी इंकार कर दिया था। उनका कहना था कि यह बयान एकता बढ़ाने के इरादे से दिया था।

मुंबई: कॉमेडियन कुणाल कामरा को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिली है। कामरा के खिलाफ दर्ज एफआईआर के मामले में हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा दे दी है। साथ ही हाईकोर्ट ने जांच एजेंसी को मामले की जांच जारी रखने की इजाजत भी दी है। कामरा की याचिका को स्वीकार करते हुए खंडपीठ ने अपने आदेश कहा कि याचिकाकर्ता “एफआईआर के तहत कार्यवाही लंबित रहने तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।” हालांकि, अदालत ने यह भी कहा कि जांच बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ सकती है।

हाईकोट ने अपने आदेश में यह कहा कि अगर जांच एजेंसी कुणाल कामरा का बयान दर्ज करना चाहती है तो वह चेन्नई में स्थानीय पुलिस की सहायता से बयान दर्ज कर सकती है, क्योंकि याचिकाकर्ता (कुणाल कामर) वहीं रहते हैं। अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि “अगर याचिका लंबित रहते हुए आरोप पत्र दाखिल किया जाता है, तो ट्रायल कोर्ट याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्यवाही आगे नहीं बढ़ाएगा।” इससे यह सुनिश्चित होता है कि याचिका पर सुनवाई के दौरान कामरा के खिलाफ कोई कठोर कर्रवाई नहीं की जाएगी।

मुंबई: सनी देओल की हालिया रिलीज फिल्म 'जाट' को लेकर काफी हंगामा मचा हुआ है। 10 अप्रैल को रिलीज हुई इस फिल्म में एक सीन को लेकर विवाद खड़ा हो गया था और इसे लेकर फिल्म की टीम के कई लोगों पर मामला तक दर्ज हो गया। ऐसे में अब मेकर्स ने समझदारी दिखाते हुए 'जाट' से विवादित सीन हटा दिया है। मेकर्स ने इसकी जानकारी देते हुए सभी दर्शकों से माफी भी मांगी है।

'जाट' के प्रोडक्शन हाउस माइथ्री मूवी मेकर्स ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए बताया है कि फिल्म से विवादित सीन हटा दिया गया है। पोस्ट में लिखा है- 'फिल्म के एक खास सीन को लेकर काफी आलोचना हुई है। इस सीन को तुरंत फिल्म से हटा दिया गया है। हमारा इरादा किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था।'

प्रोडक्शन हाउस ने आगे लिखा है- 'हमें इसपर गहरा अफसोस है और हमने फिल्म से सीन को हटाने का कदम उठाया है। हम उन सभी से ईमानदारी से माफी मांगते हैं जिनकी आस्था को ठेस पहुंची है।'

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