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लखनऊ: इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश के आगामी विधान परिषद चुनावों को लेकर दायर याचिका पर केन्द्र एवं राज्य सरकार के अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त से जवाबतलब किया है। अखिल भारतीय पंचायत प्रतिनिधि महासंघ के अध्यक्ष की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अमरेश्वर प्रताप शाही और न्यायमूर्ति अताउर्रहमान मसूदी की पीठ ने केन्द्र और राज्य सरकारों को प्रतिवादी बनाने की याचिकाकर्ता के वकील को अनुमति दे दी और उन्हें नोटिस जारी किया, जो सोमवार को भेजा जाएगा। प्रदेश में स्थानीय निकाय क्षेत्रों से होने वाले विधान परिषद चुनाव तीन मार्च को होने हैं। याचिका में नवनिर्वाचित खंड विकास समिति सदस्यों के मतदान के अधिकार पर सवाल उठाया गया है।

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