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अहमदाबाद: गुजरात पुलिस ने वर्ष 2002 में हुए गोधराकांड के मुख्य आरोपी इमरान अहमद भाटुक उर्फ शेरू को महाराष्ट्र के मालेगांव से गिरफ्तार कर लिया। इमरान 14 साल से फरार था। पुलिस ने उसे मंगलवार को मालेगांव से गिरफ्तार किया और बुधवार को अहमदाबाद ले आई। गुजरात पुलिस बीते एक साल में इस मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि करीब आधा दर्जन आरोपी अब भी फरार हैं। अहमदाबाद में अपराध शाखा के संयुक्त पुलिस आयुक्त जेके भट्ट ने कहा, इमरान अहमद भाटुक उर्फ शेरू गोधराकांड का मुख्य आरोपी है। उसे मालेगांव से पकड़ा गया है। वह वहां बालू के अवैध उत्खनन के धंधे से जुड़ा था। इससे पहले, उसने वहां कुछ दिन रिक्शा भी चलाया। गोधराकांड में 37 वर्षीय इमरान का नाम दूसरी चार्जशीट में मुख्य आरोपी के तौर पर शामिल किया गया था। वह गोधरा में मुस्लिम सोसायटी में रहता था। उसने कुछ अन्य आरोपियों के साथ मिलकर साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के एस-6 कोच में जाकर पेट्रोल छिड़का और बाहर आकर उसमें आग लगा दी। घटना के बाद इमरान भागकर महाराष्ट्र के धूलिया चला गया और वहां उसने शादी कर ली। छह साल वहां रहने के बाद इमरान मालेगांव चला गया। भट्ट ने कहा कि इमरान को गिरफ्तार करने से पहले अपराध शाखा के अधिकारी पिछले छह महीने से जानकारी एकत्रित कर रहे थे। टीम दो महीने में सात बार मालेगांव गई। वहां, लोग उसे इमरान शेरू के नाम से जानते थे। वह मालेगांव में मोहनबाबा नगर में मुस्लिम बहुल झुग्गी बस्ती में रह रहा था। पुख्ता जानकारी एकत्रित होने के बाद उसे गत मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में करीब आधा दर्जन आरोपी अभी फरार हैं, जिनमें सलीम पानवाला, रफीक भाटुक और शौकत लालू प्रमुख हैं।

बता दें कि 27 फरवरी 2002 को गुजरात के गोधरा रेलवे स्टेशन के पास साबरमती एक्सप्रेस टे्रन के एक डिब्बे (कोच संख्या एस-6) में आग लगा दी गई थी। इससे डिब्बे में सवार 59 लोगों की मौत हो गई थी। मृतकों में ज्यादातर कारसेवक थे, जो अयोध्या से लौट रहे थे। इस घटना के बाद पूरे गुजरात में दंगे फैल गए थे, जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हुई थी। घटना की जांच कर रही एसआईटी ने इस मामले में 94 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। हालांकि, विशेष अदालत ने वर्ष 2011 में केवल 31 को दोषी करार दिया था, जिनमें से 11 को फांसी तथा शेष को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। कई दोषियों ने इस सजा के खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट में अपील दायर की थी, जिसकी सुनवाई चल रही है।

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