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कोहिमा: नगालैंड के मुख्यमंत्री टी आर जेलियांग ने नगा पीपुल्स फ्रंट (एनपीएफ) के दस विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग को लेकर राज्य विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष एक समग्र याचिका दायर की है। कल दायर की गयी याचिका में जेलियांग ने दलील दी है कि विधायकों को दसवीं अनुसूची के अनुच्छेद 2 (1) (बी) के तहत अयोग्य घोषित किया जाए क्योंकि वे पार्टी के व्हिप का उल्लंघन करते हुए गत 19 जुलाई को विधानसभा की आपात बैठक से अनुपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये विधायक सदन की आपात बैठक के बारे में अच्छी तरह से वाकिफ थे क्योंकि उन्हें इसकी पूरी जानकारी दे दी गयी थी। निवर्तमान मुख्यमंत्री शुरहोजेली लिजित्सु के खिलाफ 36 एनपीएफ विधायकों सहित 47 विधायकों के बगावत करने के बाद जेलियांग को गत 19 जुलाई को राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलायी गयी थी। उन्होंने 21 जुलाई को विश्वास मत जीत लिया था।

दस विधायकों में के पेसेयी, वाई वी स्वू, सी साजो, के नीनू, यिताचू, सी एल जॉन, थोंगवांग कोन्यक, पी लोंगोन, आर तोशन्बा और तोरेचू शामिल हैं।

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