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अमरावती: आंध्र प्रदेश में वाई एस जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्ववाली सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पूर्व की तेलुगू देशम पार्टी सरकार की ओर से केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) पर लगाये गए प्रतिबंध को गुरुवार को हटा लिया तथा अब सीबीआई को आंध्र प्रदेश में भ्रष्टाचार एवं अन्य मामलों की जांच का पूरा अधिकार होगा। दरअसल, आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम एन चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने आठ नवंबर 2018 को सरकारी आदेश क्रमांक 176 जारी कर ‘आम सहमति’ को वापस ले लिया था जिसके तहत सीबीआई को राज्य में काम करने पर एक प्रकार से रोक लगी हुई थी। लेकिन बीते 30 मई को सत्ता पर काबिज हुई वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने गुरूवार को ताजा आदेश जारी कर आठ नवंबर को जारी किया गया 'जीओ 176 रद्द कर दिया है।

मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के निर्देशों के आधार पर विशेष मुख्य सचिव मनमोहन सिंह ने इस बाबत 'जीओ 81 जारी किया। इस आदेश के मुताबिक, ''दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान कानून 1946 के तहत आठ नवंबर 2018 को जारी किया गया आदेश रद्द किया जाता है।

आपको बता दें कि सीबीआई दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान कानून 1946 के तहत काम करती है। इस कानून की धारा छह के तहत कोई राज्य सरकार सीबीआई को नियमित तौर पर 'सामान्य सहमति देकर उसे राज्य में जांच का अधिकार देती है। आंध्र प्रदेश सरकार भी नियमित अंतराल पर ऐसे आदेश जारी करती रही है।

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