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नई द‍िल्‍ली: बुलडोजर 'जस्टिस' पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी आपत्ति के बाद बसपा प्रमुख मायावती का बयान सामने आया हे। मायावती ने कहा क‍ि देश में आपराधिक तत्वों के खि‍लाफ कार्रवाई कानून के तहत होनी चाहिए और इनके अपराध की सजा उनके परिवार व नजदीकी लोगों को नहीं मिलनी चाहिए। यह सब हमारी पार्टी की रही सरकार ने 'क़ानून द्वारा क़ानून का राज' स्थापित करके भी दिखाया है।

आपराधिक तत्वों को सख्त कानूनों के तहत निपटाए

बसपा प्रमुख ने एक्‍स पर ल‍िखा, ''बुलडोजर का भी इस्तेमाल अब मा. सुप्रीम कोर्ट के आने वाले निर्णय के मुताबिक ही होना चाहिए। हालाँकि उचित तो यही होगा कि इसका इस्तेमाल करने की जरूरत ही ना पड़े क्योंकि आपराधिक तत्वों को सख्त कानूनों के तहत भी निपटा जा सकता है। जबकि आपराधिक तत्वों के परिवार व नजदीकियों पर बुलडोजर का इस्तेमाल करने की बजाय सम्बन्धित अधिकारियों पर ही कठोर कार्यवाही होनी चाहिये, जो ऐसे तत्वों से मिलकर, पीड़ितों को सही न्याय नहीं देते हैं। सभी सरकारें इस ओर जरूर ध्यान दें।''

सुप्रीम कोर्ट ने जारी करेगा द‍िशा-न‍िर्देश

यूपी समेत देश के कई राज्यों में अपराधियों के खिलाफ हो रहे बुलडोजर एक्‍शन पर सुप्रीम कोर्ट में दो स‍ितंबर को सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि किसी का घर सिर्फ इसलिए कैसे ध्वस्त किया जा सकता है, क्योंकि वह आरोपी है। याचिका में बिना नोटिस घरों के गिराने का आरोप लगाया गया है। कोर्ट में सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि म्युनिसिपल नियमों के मुताबिक नोटिस देकर ही अवैध निर्माण को ढहाया जा सकता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस बारे में दिशा-निर्देश बनाएंगे। इसका सभी राज्य पालन करें। देश भर में चल रहे बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई अब 17 सितंबर को करेगा।

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