ताज़ा खबरें
12 लाख तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा: वित्त मंत्री
मोदी-केजरीवाल भ्रष्ट और कायर हैं, दिल्ली दोनों ने बर्बाद किया: प्रियंका
राष्ट्रपति का सम्मान करती हैं सोनिया जी,बयान तोड़ा-मरोड़ा गया: प्रियंका

इलाहाबाद: हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग में 34 हजार कांस्टेबलों की भर्ती के चयन परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी है। बिना लिखित परीक्षा कराए सिर्फ मेरिट और शारीरिक योगयता के आधार पर कराई जा रही इस भर्ती को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। रणविजय सिंह, विवेकानंद यादव व अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति तरुण अग्रवाल और न्यायमूर्ति वीके मिश्र की खंडपीठ सुनवाई कर रही है। याची के अधिवक्ता सीमांत सिंह के अनुसार नागरिक पुलिस में करीब 34 हजार महिला और पुरुष आरक्षियों की भर्ती के लिए दो दिसंबर 2015 को विज्ञापन जारी किया गया था, प्रदेश सरकार ने इसके बाद नियमावली में बदलाव करते हुए पूर्व की चयन प्रक्रिया का अतिक्रमण करके नई चयन प्रक्रिया लागू कर दी। याची के अधिवक्ता का कहना था कि विज्ञापन जारी होने के बाद नियमावली में बदलाव किया यह गलत तरीका है। विज्ञापन जारी होने के बाद चयन प्रक्रिया प्रारंभ मानी जाती है। इसके बीच में नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कहा कि विभाग चाहे तो चयन प्रक्रिया जारी रख सकता है। मगर इसका परिणाम अदालत के आदेश के बिना जारी न किया जाए।

उल्लेखनीय है कि याचिका में कहा गया है कि लिखित परीक्षा समाप्त करने से योग्य अभ्यार्थियों को चयन का अवसर नहीं मिल सकेगा।

  • देश
  • प्रदेश
  • आलेख