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नई दिल्ली: 15 साल पुराने आयकर मामले में बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने इनकम टैक्स विभाग को अमिताभ से जुड़े इस केस को दोबारा खोलने की इजाजत दे दी है। गौर हो कि इस केस में बॉम्बे हाइकोर्ट ने उन्हें राहत दी थी। यह मामला वर्ष 2001 के 'कौन बनेगा करोड़पति' शो से जुड़ा है। अमिताभ पर इस शो से जुड़ी कमाई पर 1.66 करोड़ रुपए का टैक्स बकाया है। उन्होंने कोर्ट से इस आय पर छूट की अपील की थी। अमिताभ को टैक्स नोटिस देने के असेसमेंट ऑफिसर के आदेश को इनकम टैक्स कमिश्नर ने बरकरार रखा था। लेकिन इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने इस आदेश को खारिज कर दिया था। ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ इनकम टैक्स विभाग ने बॉम्बे हाईकोर्ट में इस सिलसिले में अपील की थी लेकिन हाईकोर्ट ने अपील खारिज कर दी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदेश में कहा था कि अमिताभ बच्चन को आयकर में 30 फीसदी की छूट दी जा सकती है।

इसके बाद आयकर विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की जिसपर बुधवार को कोर्ट ने जो फैसला दिया उसके मुताबिक उन्हें अब 1.66 करोड़ रुपये का बकाया टैक्स चुकाना होगा। आरोप है कि 2002-03 वित्तीय वर्ष के दौरान अमिताभ बच्‍चन ने केबीसी (कौन बनेगा करोड़पति) से होने वाली आय को कम दिखाया है। आयकर विभाग के मुताबिक, केबीसी की आय का कुछ ही हिस्‍सा अमिताभ ने अपनी आय में दिखाया है, जबकि बड़ा हिस्‍सा एबीसीएल में दिखाया गया है। विभाग को इस पर आपत्ति है।

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