अमरावती: आंध्र प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को अपने कर्मचारियों को दोहरी खुशखबरी दी। सरकार ने 23.29 प्रतिशत वेतन वृद्धि की घोषणा की, साथ ही सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी। मुख्यमंत्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी ने लगातार दूसरे दिन विभिन्न कर्मचारी संघों के नेताओं के साथ बातचीत की, जिसमें उन्होंने मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय आधिकारिक समिति द्वारा की गई सिफारिशों को खारिज करते हुए वेतन संशोधन की घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने इस साल 30 जून तक कर्मचारियों के विभिन्न अन्य लंबित मुद्दों को हल करने की समयसीमा भी निर्धारित की है। सीएम जगन ने कर्मचारी संघों को बताया कि वेतन संशोधन 1 जुलाई 2018 से प्रभावी होगा, जबकि मौद्रिक लाभों का भुगतान 1 अप्रैल 2020 से किया जाएगा। बढ़े हुए वेतनमान के साथ नया वेतन 1 जनवरी 2022 से लागू किया जाएगा, जिसमें अनुबंध और आउटसोर्स कर्मचारी शामिल हैं। वेतन संशोधन से सरकार पर प्रति वर्ष 10,247 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा।
मुख्यमंत्री के हवाले से एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि कई अन्य राज्यों की तरह आंध्र प्रदेश अपने कर्मचारियों के वेतन संशोधन के लिए केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को अपनाएगा। बढ़ी हुई सेवानिवृत्ति की आयु एक जनवरी 2022 से लागू होगी। मुख्यमंत्री ने कर्मचारी संघों से कहा कि बकाया डीए की किस्त का भुगतान जनवरी के वेतन के साथ किया जाएगा। साथ ही भविष्य निधि, बीमा, अवकाश नकदीकरण और अन्य जैसे लंबित भुगतानों को अप्रैल तक पूरी तरह से मंजूरी दे दी जाएगी।