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हैदराबाद: एक विशेष सीबीआई अदालत ने आज (शनिवार) वाईएसआर कांग्रेस प्रमुख वाईएस जगनमोहन रेड्डी की कंपनियों में कथित निवेश से जुड़े मामले में उनकी जमानत रद्द करने की मांग करने वाली केन्द्रीय जांच ब्यूरो की याचिका खारिज कर दी। सीबीआई ने पिछले महीने जगन की जमानत रद्द करने की मांग करते हुए आरोप लगाया था कि उन्होंने अभियोजन के एक अहम गवाह को प्रभावित करने की कोशिश कर शर्तों का उल्लंघन किया है। जांच एजेंसी ने प्रधान विशेष न्यायाधीश के समक्ष अपनी याचिका में दलील दी कि मामले के गवाह और पूर्व मुख्य सचिव पी रमाकांत रेड्डी ने जगन के मालिकाना हक वाले एक अखबार और एक टीवी चैनल को दिए अपने साक्षात्कार में अवांछित टिप्पणी की थी जो सीबीआई के समक्ष दिए बयानों से विरोधाभासी थी। सीबीआई ने यह भी कहा कि रेड्डी का बयान जगन और अन्य के खिलाफ लंबित अभियोजन के मामलों को नुकसान पहुंचाने वाला पाया गया। अदालत ने दलीलें सुनने के बाद सीबीआई की याचिका आज खारिज कर दी। आदेश सुनाये जाते वक्त जगन भी अदालत में मौजूद थे।

 इस बीच, अदालत ने आज जगन की वह याचिका मंजूर कर ली जिसके जरिए उन्होंने 15 दिनों के लिए अपने परिवार के साथ न्यूजीलैंड की यात्रा करने की इजाजत मांगी थी।

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