ताज़ा खबरें
शराब नीति केस में सीएम केजरीवाल को करना होगा सरेंडर: सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट के संज्ञान में केस होने पर ईडी अरेस्ट नहीं कर सकती: सुप्रीम कोर्ट
लोकसभा चुनाव में बीजेपी 220 से कम सीटों पर सिमट जाएगी:केजरीवाल
किसानों आंदोलन 90 दिन से जारी, प्रदर्शन के चलते रोज 69 ट्रेनें रद्द

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट आबकारी नीति घोटाले से उपजे मनी लॉड्रिंग मामले में गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ मामले की सुनवाई कर सकती है। केजरीवाल ने पहले शीर्ष अदालत को बताया था कि मामले में उनकी अवैध गिरफ्तारी स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव एवं संघवाद पर आधारित लोकतंत्र के सिद्धांतों पर हमला है।

सीएम ने कहा था केंद्र कर रहा शक्तियों का दुरुपयोग

मामले में गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर दायर ईडी के जवाबी हलफनामे के जवाब में केजरीवाल ने कहा कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आदर्श चुनाव आचार संहिता के लगते ही उनकी गिरफ्तारी का तरीका और समय एजेंसी की मनमानी के बारे में बहुत कुछ बताता है।

केजरीवाल ने दावा किया कि यह एक अद्भुत मामला। इसमें केंद्र सरकार ने आप व उसके नेताओं को दबाने के लिए मनी लॉड्रिंग निवारण अधिनियम के तहत ईडी और उसकी व्यापक शक्तियों का दुरुपयोग किया।

ईडी ने गलत तरीके से सीएम को गिरफ्तार किया

उन्होंने दावा किया ईडी ने मौजूदा मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय विपक्षी पार्टियों में से एक के राष्ट्रीय संयोजक को गलत तरीक से उठाया। उनकी गिरफ्तारी से स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव के लिए आवश्यक समान अवसर का स्पष्ट रूप से समझौता हो गया।

  • देश
  • प्रदेश
  • आलेख