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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) में डाले गए वोटों का वोटर-वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट) पर्चियों के क्रॉस-वेरिफिकेशन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है कि ईवीएम पर संदेह जताते हुए याचिकाएं पहले भी सुप्रीम कोर्ट में दायर होती रही है। अब इस मुद्दे पर हमेशा के लिए विराम लग जाना चाहिए। आगे चलकर, जब तक ईवीएम के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत न हो, मौजूदा व्यवस्था निरंतर सुधार के साथ लागू रहनी चाहिए। मतदान के लिए ईवीएम के बजाए बैलट पेपर या फिर कोई दूसरा पीछे ले जाने वाली व्यवस्था को अपनाना, (जो देशवासियों के हितो की सुरक्षा न कर सके) उससे बचा जाना चाहिए।

हालांकि जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने भारत के चुनाव आयोग से इस बात की जांच करने को कहा कि क्या वीवीपैट पर्चियों पर पार्टी के चुनाव चिन्ह के अलावा कोई बारकोड हो सकता है, जिसे मशीन से गिना जा सके। अपने फैसले में जस्टिस खन्ना ने मामले में दो निर्देश पारित किए।

नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में दोपहर 3 बजे तक 50% वोटिंग हुई है। तीन बजे तक त्रिपुरा में सबसे ज्यादा मतदान 68.9 फीसदी मतदान हुआ है। इसके बाद मणिपुर में 68.5 वोट डाले गए हैं। इसके बाद छत्तीसगढ़ का नंबर आता है, जहां तीन बजे तक 63.9 फीसदी मतदान हुआ है। वहीं वेस्ट बंगाल और असम में तीन बजे तक 60 फीसदी से ज्यादा मतदान हुआ है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में आज (26 अप्रैल) 13 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है।

इस दौरान 15.88 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इनमें 8.08 करोड़ पुरुष, 7.8 करोड़ महिला और 5,929 थर्ड जेंडर के मतदाता शामिल हैं। केरल की सभी 20 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है। कर्नाटक की 14, राजस्थान की 13, उत्तर प्रदेश की आठ, महाराष्ट्र की आठ, मध्य प्रदेश की छह, असम की पांच, बिहार की पांच, छत्तीसगढ़ की तीन, पश्चिम बंगाल की तीन और त्रिपुरा, मणिपुर एवं जम्मू कश्मीर की एक-एक सीट सहित 88 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है।

नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण के मतदान के बीच शुक्रवार (26 अप्रैल 2024) को सुप्रीम कोर्ट में वोटिंग से जुड़े एक अहम मुद्दे पर सुनवाई हुई। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी प्रत्याशी से ज्यादा वोट नोटा को मिलने पर दोबारा चुनाव की मांग पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। मोटिवेशनल स्पीकर शिव खेड़ा की ओर से दाखिल की गई इस याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई की।

'नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिलने पर दोबारा चुनाव' की मांग

बता दें कि फिलहाल ये व्यवस्था है कि प्रत्याशियों में सबसे ज्यादा वोट पाने वाले को विजेता माना जाता है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि इसी व्यवस्था के चलते सूरत से एक प्रत्याशी को निर्विरोध निर्वाचित किया गया है। हालांकि, यह समझना जरूरी है कि यह विषय विस्तृत सुनवाई का है। इस याचिका का असर सूरत सीट के नतीजे या मौजूदा लोकसभा चुनाव के किसी भी पहलू पर नहीं पड़ेगा।

शिव खेड़ा की ओर से दायर इस याचिका में यह नियम बनाने की भी मांग की गई है कि नोटा से कम वोट पाने वाले उम्मीदवारों को 5 साल के लिए किसी भी तरह के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया जाए।

नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज (शुक्रवार) को 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर मतदान हो रहा है। केरल की सभी 20 लोकसभा सीट, कर्नाटक की 28 में से 14 सीट, राजस्थान की 13 सीट, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की आठ-आठ सीट, मध्य प्रदेश की छह सीट, असम और बिहार की पांच-पांच सीट, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में तीन-तीन सीट और मणिपुर, त्रिपुरा और जम्मू-कश्मीर में एक-एक सीट पर मतदान हो रहा है। दूसरे चरण में पहले 89 सीटों पर मतदान होने की उम्मीद थी। लेकिन बीएसपी के एक उम्मीदवार की मौत के बाद मध्य प्रदेश के बैतूल में मतदान बाद में होगा। बैतूल में अब तीसरे चरण में 7 मई को वोट डाले जाएंगे।

साल 2019 में, बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने इन 89 सीटों में से 56 सीटें जीतीं थीं, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए ने 24 सीटें हासिल की थीं। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर, बीजेपी के तेज तर्रार नेता तेजस्वी सूर्या, हेमा मालिनी और अरुण गोविल, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, शशि थरूर और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीएस के एचडी कुमारस्वामी आज हो रहे दूसरे चरण के चुनाव में मुख्य चेहरे हैं, जिनकी किस्मत दांव पर लगी है।

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