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नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑड ईवन फॉर्मूले पर अंतरिम रोक लगाने से इंकार कर दिया है। ऑड ईवन कार स्कीम के भविष्य को लेकर अब दिल्ली हाई कोर्ट 11 जनवरी को फैसला सुनाएगा। दिल्ली सरकार ने कोर्ट में बताया कि ऑड ईवन फॉर्मूले के लिए 15 दिन काफी नहीं है, अर जरुरत पड़ी तो इसे आगे भी लागू किया जा सकता है। कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) की इस स्कीम को चुनौती देने वाली अर्जियों पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। आदेश आने तक यह योजना जारी रहेगी। न्यायमूर्ति जी रोहिणी और न्यायमूर्ति जयंत नाथ की पीठ ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। उससे पहले दिल्ली सराकर ने पीठ को बताया कि एक जनवरी से शुरू हुई इस योजना की वजह से राष्ट्रीय राजधानी में पार्टिकुलेट मैटर (हवा में तैरते कण) का प्रदूषण स्तर में गिरावट नजर आई है। पीठ ने छह जनवरी को आप सरकार से प्रदूषण पर ऑड ईवन कार स्कीम के प्रभाव के बारे में सवाल किया था और उसने हफ्ते भर में इस योजना को बंद करने पर विचार करने को कहा था। दिल्ली सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कोर्ट से कहा कि राष्ट्रीय राजधानी भीड़भाड़ के दौरान प्रदूषण के स्तर को घटाने के लिए पहली आपात कार्रवाई का इस्तेमाल कर रही है।

साल्वे ने कहा कि इस कार्यक्रम के पहले कुछ दिनों ने दिखा दिया है कि भीड़भाड़ के समय के प्रदूषण स्तर इस सीजन में सामान्य कोहरे के शीर्षस्तम प्रदूषण स्तर से कम है जबकि मौसम भी प्रतिकूल है। साल्वे ने कहा कि यह योजना राष्ट्रीय राजधानी में सड़कों पर भीड़ खत्म करने के लिए है और इससे प्रदूषण कम करने में योगदान मिला है।

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