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चंडीगढ़ (जनादेश ब्यूरो): हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा के दौरान दो होम गार्डों की मौत के मामले में दायर आरोप पत्र से संकेत मिलता है कि जुलाई में विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) की यात्रा के दौरान दंगे भड़कने का कारण साल की शुरुआत में कथित तौर पर गौरक्षकों के हाथों दो मुस्लिम पुरुषों की हत्या था। पुलिस ने यह जानकारी दी है। पुलिस के अनुसार, आरोप पत्र में नामजद तीन लोगों ने कहा कि 31 जुलाई की नूंह हिंसा फरवरी में नासिर और जुनैद की हत्याओं की प्रतिक्रिया में हुई थी। यह अफवाह भी थी कि गौरक्षक मोनू मानेसर यात्रा में शामिल होंगे।

पुलिस ने कहा कि 24 नवंबर को दायर आरोप पत्र में ढेकली गांव के निवासी 21 वर्षीय सोहिल खान, नूंह जिले के फिरोजपुर नमक निवासी 30 साल के ओसामा और 25 साल के शौकीन का नाम शामिल है। इन तीन लोगों के कबूलनामे के अनुसार, पुलिस ने कहा कि नूंह हिंसा बजरंग दल और हिंदू धर्म के प्रति "नफरत" का परिणाम थी।

नूंह में 31 जुलाई को अनाज मंडी इलाके से गुजर रही वीएचपी की यात्रा पर भीड़ ने पथराव किया था और जब होम गार्ड नीरज और गुरसेवक वहां पहुंचे, तो वे भी हमले के शिकार हो गए।

नई दिल्ली: डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह एक बार फिर से जेल से बाहर आएगा। रोहतक जेल में सजा काट रहे राम रहीम की 21 दिन की फरलो मंजूर हो गई है। गुरमीत राम रहीम सिंह रोहतक की सुनारिया जेल में हत्याओं और साध्वियों से रेप के मामले में 20 साल की सजा काट रहा है। वो अगले हफ्ते तक एक बार फिर जेल से बाहर आ सकता है।

बागपत आश्रम में रहेगा

डेरा सच्चा प्रमुख की यह 21 महीने में 8ठी छुट्टी है। इससे पहले डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को दो बार पैरोल मिल चुकी है। पैरोल खत्म होने के बाद उसने फरलो की अर्जी लगाई थी। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह फरलो के दौरान उत्तर प्रदेश के बागपत स्थित अपने आश्रम में रहेगा। इस फैसले के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं।

सिरसा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को आखिरी बार जुलाई में 30 दिन की पैरोल मिली थी। तब राम रहीम सुनारिया जेल से निकलकर यूपी के बागपत में रहा था।

चंडीगढ़: हरियाणा में संदिग्ध जहरीली शराब पीने से कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने इस मामले में सात लोगों को गिरफ्तार किया है। जिनमें एक कांग्रेस नेता और जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) नेता के बेटे भी शामिल हैं। इस मामले में जहरीली शराब पीने से मौतें यमुनानगर और पड़ोसी अंबाला जिले के मंडेबरी, पंजेटो का माजरा, फूसगढ़ और सारन गांवों में हुई हैं। जिसके बाद गुस्साए ग्रामीण शराब कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

जहरीली शराब से हुई मौतों को लेकर राजनीति शुरू

बता दें कि जहरीली शराब पीने से हुई मौतों को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। विपक्षी दलों ने मौतों पर मनोहर लाल खट्टर सरकार की आलोचना की है। विपक्ष ने हरियाणा सरकार पर पहले की इसी तरह की घटनाओं से सबक लेने में विफल रहने का आरोप लगाया है।

जहरीली शराब पीने से मरने वालों में 70 वर्षीय बुजुर्ग भी शामिल हैं। उनके बेटे रविंदर ने कहा, "कल रात मेरे पिता की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई। वह शराब के आदी थे, लेकिन आमतौर पर बहुत कम शराब पीते थे।

गुरुग्राम: पटौदी की अदालत ने बुधवार को कथित गो रक्षक और बजरंग दल कार्यकर्ता मोनू मानेसर को हत्या की कोशिश के मामले में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उसे बुधवार को चार दिन की पुलिस हिरासत समाप्त होने के बाद अदालत में पेश किया गया था। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी तरन्नुम खान की अदालत ने मोहित यादव उर्फ मोनू मानेसर को न्यायिक हिरासत के तहत भोंडसी जेल भेज दिया। पटौदी के सहायक पुलिस आयुक्त हरिंदर सिंह ने बताया, ‘‘मोनू मानेसर को आज अदालत के समक्ष पेश किया गया और मामले की जांच जारी रहने के मद्देनजर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।''

इससे पहले सात अक्टूबर को अदालत ने गुरुग्राम पुलिस को मानेसर की चार दिन की हिरासत दी थी। उसे इस साल सात फरवरी को, पटौदी पुलिस थाने में हत्या की कोशिश संबंधी धारा के तहत दर्ज मामले में हथियार की बरामदगी के लिए कानपुर ले जाया गया था। अदालत के समक्ष पेश अर्जी में पुलिस ने बताया कि हिरासत के दौरान मानेसर की निशानदेही पर सफेद रंग की एक स्कॉर्पियो कार, एक राइफल और चार कारतूस बरामद किए गए हैं।

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