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नई दिल्ली: अजित पवार भले ही महाराष्ट्र सरकार के उप-मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले लिए हों, लेकिन विश्वास मत के दौरान उन पर उनकी पार्टी एनसीपी की ओर से जारी व्हिप लागू होगा। यह व्हिप अजित पवार नहीं, बल्कि जयंत पाटिल जारी करेंगे। यदि अजित पवार इस व्हिप का उल्लंघन करते हैं तो उनकी विधायकी खतरे में पड़ जाएगी। देश के शीर्ष संविधान विशेषज्ञ महाराष्ट्र की वर्तमान परिस्थितियों में ये दावा कर रहे हैं।

संविधान विशेषज्ञ एवं लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीटी आचारी के मुताबिक, जब अजित पवार ने भाजपा को अपना समर्थन पत्र दिया तब वे विधायक दल के नेता थे और उसे आधार मानकर राज्यपाल ने भाजपा को सरकार बनाने का न्योता दे दिया। अब जब विश्वास मत होता तब एनसीपी के विधायक दल के नेता जयंत पाटिल होंगे और उन्हें ही व्हिप जारी करने का अधिकार होगा। यह व्हिप अजित पवार को भी मानना होगा, अन्यथा उनकी सदस्यता छिन जाएगी।

मुंबई: मुंबई पुलिस ने मंत्रालय में एक सरकारी अधिकारी के साथ कथित तौर पर बदसलूकी करने के आरोप में निर्दलीय विधायक बच्चू कडु को गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में कल विधायक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। महाराष्ट्र के अमरावती जिले में अचलपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक को पुलिस ने विधानसभा से बाहर आने के तुरंत बाद गिरफ्तार किया। पुलिस ने अनुसार कल क्लर्क अशोक जाधव के साथ कडु सामान्य प्रशासन विभाग के उप सचिव बी आर गावित से मिलने गए थे। उन्होंने जाधव के लिए एक अतिरिक्त आवास की मांग की थी जिसे मानने से अधिकारी ने इनकार कर दिया था।

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