हैदराबाद: एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को पिछले सप्ताह कांग्रेस नेताओं पर हमले के मामले में सोमवार को गिरफ्तार किया गया लेकिन उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। हैदराबाद से लोकसभा सदस्य ओवैसी ने पुलिस उपायुक्त (दक्षिण क्षेत्र) वी सत्यनारायण के समक्ष आत्मसमर्पण किया। इसके बाद एक पुलिस दल ने उनसे पूछताछ की, उन्हें गिरफ्तार किया और चिकित्सीय जांच के लिए एक सरकारी अस्पताल ले गए। सहायक पुलिस आयुक्त (मीरचौक संभाग) एस गंगाधर ने बताया कि बाद में उन्हें स्थानीय अदालत के समक्ष पेश किया गया जिसने उन्हें जमानत दी। एसीपी ने कहा, ‘अदालत ने उन्हें 5000 रुपये के दो मुचलके जमा करने पर जमानत दे दी।’ ओवैसी और उनके कुछ समर्थकों के खिलाफ कांग्रेस विधान पार्षद शब्बीर अली और अन्य पार्टी नेताओं पर दो फरवरी को हमले में कथित संलिप्तता को लेकर मामला दर्ज किया गया है।
यह हमला वृहद हैदराबाद नगर निगम (जीएचएमसी) के चुनावों के दौरान किया गया था। ओवैसी और अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 143 (गैर कानूनी रूप से जमा होने), धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने), धारा 341 (गलत तरीके से रोकना) और धारा 506 (आपराधिक धमकी) समेत अन्य आरोपों को लेकर मामला दर्ज किया गया है। तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष उत्तम कुमार रेड्डी और अली ने आरोप लगाया था कि ओवैसी के नेतृत्व में एमआईएम कार्यकर्ताओं ने उनपर हमला किया था। अली ने यह भी दावा किया था कि हमले के दौरान उन्हें दायीं आंख और अन्य स्थानों के नीचे चोट लगी थी। एमआईएम के कुछ कार्यकर्ताओं को भी घटना के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था लेकिन बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया। रेड्डी, अली और कुछ अन्य के खिलाफ एमआईएम कार्यकर्ताओं पर हमला करने के लिए भी मामले दर्ज किए गए थे।