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नई दिल्‍ली: नर्सरी दाखिले में प्रबंधन कोटा खत्म करने के खिलाफ निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों की याचिका पर दिल्‍ली हाईकोर्ट ने आप सरकार को नोटिस भेजा है। जानकारी के अनुसार, दिल्ली सरकार की ओर से नर्सरी एडमिशन प्रक्रिया से मैनेजमेंट कोटा खत्म करने पर कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आप सरकार से शनिवार तक जवाब देने के लिए कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 28 जनवरी को होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि फिलहाल स्कूल अपनी प्रक्रिया (नर्सरी मैनेजमेंट कोटा) अपने मुताबिक या पहले जैसे रख सकते हैं। गौर हो कि दिल्ली हाईकोर्ट में बीते दिनों दो याचिकाएं दाखिल कर शहर के निजी स्कूलों में नर्सरी में प्रवेश के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण को छोड़कर मैनेजमेंट और अन्य सभी कोटा समाप्त करने के आप सरकार के फैसले को रद्द करने की मांग की गई थी।

एक याचिका न्यायमूर्ति बीडी अहमद और न्यायमूर्ति संजीव सचदेव की पीठ के समक्ष आई जिसने 18 जनवरी को उचित अदालत में सुनवाई के लिए इसे सूचीबद्ध किया था। दिल्ली सरकार ने छह जनवरी को जारी अपने आदेश में चेतावनी दी थी कि दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर शिक्षा विभाग कार्रवाई कर सकता है। आदेश को लागू किये जाने पर रोक लगाने की मांग करते हुए ‘फोरम फॉर प्रमोशन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल’ की याचिका में कहा गया है कि यह आदेश बिना अधिकार क्षेत्र के दिया गया है और इसे रद्द किया जाना चाहिए। इसके अलावा 400 से अधिक निजी गैर सहायताप्राप्त मान्यताप्राप्त स्कूलों की ‘एक्शन कमेटी ऑफ अनऐडिड रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल्स’ ने भी उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर कहा कि वे दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा जारी ‘पूरी तरह अवैध, एकपक्षीय और असंवैधानिक आदेश’ से खिन्न हैं।

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