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मुंबई: शीना बोरा हत्याकांड के मामले में गिरफ्तार पूर्व मीडिया कारोबारी पीटर मुखर्जी की जमानत याचिका विशेष सीबीआई अदालत ने खारिज कर दी और कहा कि आरोप पत्र अभी दायर नहीं हुआ है और मामले की जांच चल रही है। न्यायाधीश एच एस महाजन ने कहा कि मामले की जांच अभी चल रही है, ऐसे में पीटर को जमानत देना सही नहीं होगा। उन्होंने कहा कि आरोप पत्र दायर होने के बाद जमानत याचिका पर विचार किया जाएगा। पिछले साल 19 नवंबर को पीटर को हत्या की साजिश में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई ने 59 साल के पीटर से दो सप्ताह तक पूछताछ की और बाद में उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। फिलहाल वह आर्थर रोड जेल में बंद हैं।

इस मामले में पीटर की पत्नी इंद्राणी मुखर्जी मुख्य आरोपी है। इंद्राणी शीना की मां है। इंद्राणी को बायकला की महिला जेल में रखा गया है।

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